झाबुआ~अधिवक्ता अक्षय भंडारी ने दृर्घटना से हुई मृत्यु मे परिवार जन को 28 लाख रूपयो का क्लेम दिलवाया~~

झाबुआ।अधिवक्ता अक्षय भंडारी द्वारा बताया गया की ग्राम करडावद तहसील पेटलावद के रहने वाले प्रकाश भूरिया की दिंनाक 08अगस्त 2021 को झौसर नदी के पास तुफान जीप के चालक द्वारा जीप को तेजी व असावधानीपूर्वक चलाकर प्रकाश की मोटरसायकल को सामने से जोरदार टक्कर मार दी जिसमे उसकी मृत्यु हो गई थी। 

मृत्क प्रकाश पेटलावद हाईवे स्थित होटल संतोष पर खाना बनाने का काम करता था। जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मृतक प्रकाश के सहारे उसकी पत्नी, दो छोटे बच्चे एंव पिता निर्भर थे। प्रकाश की मृत्यु के पश्चात उसके परिवारजन के पास आजिवीका कमाने का कोई साधान नही बचा था।

अधिवक्ता अक्षय भंडारी द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की बीमा कंपनी के खिलाफ धारा 166 मोटरयान अधिनियम के तहत क्लेम प्रार्थना पत्र पेटलावद कोर्ट मे पेश किया था जिसमे न्यायालय द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन की बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराते हुए मृतक के परिवार जन को 26 लाख रूपये दिलाये जाने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त उक्त पिटिशन 18 माह मे निराकृत होने से, न्यायालय द्वारा 6 प्रतिशत के दर से 26 लाख की राशी पर ब्याज दिलाये जाने का भी आदेश दिया।
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