धार~अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा~~
14 माह पहले का मामला, कोर्ट ने सुनाया फैसला~~
घर से स्कूल जाने के लिए निकली नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी विजय पिता सरदार उम्र 20 साल शादी करने का झांसा देकर नाबालिग को अपने साथ लेकर गया था, किंतु आरोपी ने शादी करने के बजाय लडकी के साथ बलात्कार किया था। ऐसे में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। साथ में कोर्ट ने सजा सुनाते समय अपने निर्णय में लेख किया कि आरोपी के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ घिनौना कृत्य किया हैं, समाज में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध में काफी बढ़ोतरी हो चुकी हैं। इस प्रकार के अपराध समाज की नैतिकता को प्रभावित करते है। आरोपी के इस कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए दंड के संबंध में आरोपी के प्रति उदारता बरती जाना न्यायोचित नहीं है।
यह था मामला
प्रकरण की जानकारी देते हुए एडीपीओ व मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि नाबालिग लडकी की माता ने थाना कोतवाली पर आकर सूचना दी कि 9 फरवरी 2022 को सुबह 10 बजे बेटी भोज कन्या स्कूल जाने का बोलकर घर से निकली थी। दोपहर के समय पीडिता की मां भी मजदूरी करने चली गई थी। जहां से शाम को पांच बजे आकर महिला ने देखा तो घर पर उसकी बेटी नहीं थी। ऐसे में शंका होने पर मां ने फोन करके टीचर को भी पूछा तब मालूम हुआ कि लडकी स्कूल ही नहीं गई थी। परिजनों ने मोहल्ले सहित रिश्तेदारों के यहां पर तलाश किया, किंतु बेटी नहीं मिली थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लडकी को दस्तयाब करके पुन: धार लेकर आए, यहां पर पीडिता ने शादी का झांसा देकर रेप करने की बात पुलिस को बताई। पुलिस ने आरोपी विजय को गिरफ्तार करके कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने लडकी का मेडिकल करवाया, जिसकी रिपोर्ट भी प्रकरण में शामिल की गई। कोतवाली पुलिस ने जांच के उपरांत अभियोग पञ्त्र कोर्ट के समक्ष पेश किया, जहां से कोर्ट ने अभियोजन के तर्को एवं साक्षियों की साक्ष्य से सहमत होकर प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित मानकर आरोपी को दण्डित किया है।


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