धार~नाबालिग के दुष्कर्मी को आजीवन कारावास~~

धार। सोमवार 3 अप्रैल को सादलपुर थाने में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाललय पंकजसिंह माहेश्वरी की कोर्ट ने आरोपी प्रिंस उर्फ प्रद्युम्न बाबूलाल 24 वर्ष निवासी कोद को आजीवन कारावास और 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने यह सजा पीड़िता के नाबालिग होने और पाक्सो एक्ट में दर्ज धाराआें के तहत सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती आरती अग्रवाल (विशेष लोक अभियोजक) ने की।
झांसा देकर रेप किया
मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि मामला अप्रैल 2021 का है। पिपल्दा निवासी पीड़िता के पिता ने उसके गायब होने की शिकायत थाने पर दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी प्रिंस के ऊपर संदेह जताया गया था। पुलिस ने युवती को दस्तयाब किया। जिसके बाद पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। कोर्ट ने पुलिस अनुसंधान और साक्ष्यों को प्रमाणित मानते हुए सजा सुनाई है।
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