धार~अग्रिम जमानत आवेदन में झूठा शपथ पत्र देने पर प्रकरण दर्ज के आदेश ~~
धार। कोर्ट में अग्रिम जमानत लेने के लिए झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर अवैध शराब से जुड़े मामले के एक आरोपी पर कोर्ट ने प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है। मामला प्रथम सत्र न्यायाधीश धार की कोर्ट का है। आलीराजपुर निवासी आरोपी आवेदक ने जमानत लेने के लिए आवेदन को प्रथम जमानती आवेदन बताया था, जबकि मई 2022 में उसका एक जमानती आवेदन पूर्व में निस्त हो चुका था। इस मामले में शासन की ओर से शरद कुमार पुरोहित अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई।
ेगत वर्ष पकड़ाई थी अवैध शराब
जानकारी के अनुसार फरवरी 2022 को मुख्यालय धार में फोरलेन के नजदीक एक डंपर से अंग्रेजी शराब की 104 पेटी पुलिस ने जब्त की थी। इस मामले में ड्रायवर मुकेश वास्केल को मौके से गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान जानकारी सामने आई कि इस मामले में अन्य आरोपी सुनील पिता अदनसिंह निवासी जोबट जिला आलीराजपुर तथा टेपु पिता विजिया निवासी गोलाछोटी झाबुआ और भवीन पिता हंसमुखलाल मिस्त्री का नाम बताया था। इस मामले में सुनील ने अग्रिम जमानत के लिए धार कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र दिया था।
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