धार~पत्नी के हत्यारे पति को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास ~~
धार। तिरला थानांतर्गत ग्राम बोधवाड़ा में फरवरी 2021 में कृष्णाबाई नाम की महिला के हत्या के मामले में आरोपित पति सुनील को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसी के सज्ञथ 2 हजार का अर्थदंड किया गया है। इस मामले में एक अन्य आरोपित गुलाबबाई पति बाबूलाल को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त किया है। घटना को अंजाम देने के बाद से आरोपी सुनील जेल में बंद है। इस मामले में शासन की और से शरद कुमार पुरोहित अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की थी।
हत्या के बाद फोन से सूचना दी
जानकारी के अनुसार बोधवाड़ा में सुनील अपनी पत्नी कृष्णाबाई के साथ रहता था। 12 फरवरी 2021 को सुनील का अपनी पत्नी कृष्णाबाई से जमकर झगड़ा हुआ। इस विवाद में उसने अपनी पत्नी पर लाठी और दराते से हमला कर दिया। जिससे महिला की मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद सुनील ने अपने रिश्तेदार रामचंद्र को घटना की फोन से सूचना दी। यही सूचना रामचंद्र ने मृतिका के मां-बाप और परिवार के लोगों को दी। इसके बाद सब लोग गांव पहुंचे जहां महिला मृत अवस्था में मिली। इस मामले में तिरला पुलिस के थाना प्रभारी रणजीतसिंह बघेल और टीम ने बेहतरीन अनुसंधान किया। चौकीदार सहित अन्य लोगों के साक्ष्य जुटाए। इससे आरोपी को सजा मिलने में मदद मिली।
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