बड़वानी /विशेष न्यायाधीश बड़वानी श्री जाकीर हुसैन द्वारा पारित अपने निर्णय में आरोपी कमल उर्फ कमला पिता चतरसिंह बारेला को अपने कब्जे के खेत में गांजा रखने के आरोप में दोषी पाते हुए धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का भी आदेश दिया गया है।
प्रकरण में पैरवी करने वाले लोक अभियोजक श्री हेमेन्द्र कुमरावत से प्राप्त जानकारी अनुसार 17 दिसम्बर 2019 को पुलिस थाना पलसूद पर निरीक्षक को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम झाडकोला, पुजारा फल्या में कमल पिता चतरसिंह बारेला ने अपने कपास के खेत के बीच एक सफेद रंग की मच्छरदानी पर गांजा सुखने के लिये छिपा रखा है, जल्दी जाने पर पकड़ा जा सकता है। पुलिस के द्वारा तत्परता पूर्वक मुखबीर के बताये गये खेत पर दबिश देने पर पुलिस ने अभियुक्त कमल उर्फ कमला के खेत से सफेद मच्छरदानी पर कुल 31 किलो गांजा होना पाया। जिसे पुलिस ने मौके पर जप्त कर अभियुक्त कमल उर्फ कमला को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया था तथा पुलिस के द्वारा बरामद गांजे को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजा गया था, वहाँ से भी उक्त पदार्थ के गांजा होने की पुष्टि की गई । न्यायालय ने आरोपी का अपराध सिद्ध पाते हुए उसे दण्डित करने का आदेश प्रदान किया है।
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