झाबुआ~अब 30 सितंबर तक जमा करवा सकेंगे आयकर रिटर्न~~



झाबुआ। संजय जैन~~

केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा में दो माह की बढ़ोतरी कर दी थी। वर्ष 2020-21 की व्यक्तिगत आयकर रिटर्न 30 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी। कर सलाहकार चौरे असोसिएट्स ने बताया कि यदि आपकी किसी एक वित्त वर्ष में कुल सालाना आय 2.50 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। नौकरी,कारोबार या पेशे से टैक्स छूट की सीमा से अधिक आमदनी होती है तो आयकर रिटर्न भरना जरूरी है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है।






31 जुलाई तक मिलेगा फार्म-16 .......
सीबीडीटी ने यह भी कहा है कि नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी करने की समय सीमा एक महीने के लिए 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ-साथ पैन और आधार को अब 30 जून के बजाय 30 सितंबर तक लिंक किया जा सकेगा।






रिटर्न के लिए जरूरी कागजात....
1-कर्मचारियों के लिए नियोक्ता से फॉर्म-16,बैंक की स्टेटमेंट या पास बुक
2- ट्रेडिंग एकाउंट्स,प्रॉफिट एंड लोस अकाउंट्स,ब्याज खाते की नकल,डेप्रिसिएशन चार्ट,कैपिटल अकाउंट्स,सेविंग अकाउंट की ब्याज, टीडीएस-टीसीएस की लिस्ट,बैलेंस शीट इत्यादि।
3-इनकम टैक्स में छूट के लिए कागजात जैसे की एलआईसी की रसीदें,म्यूचुअल फंड, मेडिकल इंश्योरेंस की रसीदें, चंदे की रसीदें,स्कूल फीस की रसीदें,हाउसिंग लोन का सर्टिफिकेट इत्यादि।
4-वित्तीय वर्ष 2020-2021 की जीएसटी की कुल बिक्री-टैक्सेबल और फ्री मिलाकर
5-आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स-सेविंग और करंट दोनों,जो चल रहें है सभी बैंक अकाउंट्स की डिटेल जैसे बैंक का नाम,अकाउंट नंबर,आईएफसी कोड।






कंपनियों की आईटीआर फाइल करने की तिथि 30 नवंबर तक बढ़ाई........
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी कंपनियों के लिए आईटीआर फाइल करने की समय सीमा एक 30 नवंबर कर दी है। इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की गई है। इनकम टैक्स कानून के अनुसार जिन व्यक्तियों के अकाउंट का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है और जो आम तौर पर आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। उनके लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। टैक्सपेयर्स के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर होती है।




Share To:

Post A Comment: