बड़वानी~लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर हड्डी तोडने वाले आरोपी को 6 माह की सजा एवं 2500 रूपये जुर्माना और वाहन स्वामी को 1000 रूपये जुर्माना~~
   
बड़वानी /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी रमेश पिता हरेसिंग निवासी बडवानी एवं लोहन्या पिता बालु निवासी सेंधवा को धारा 279 में 3 माह की सजा एवं 5 सौ रूपये का जुर्माने दण्डित किया गया 337, 338 भादवि में 6 माह की सजा एवं 5 सौ रूपये से जुर्माने से दण्डित किया गया व 3/181 में 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 146/196 में वाहन मालिक को 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 5/180 मोटर व्हीकर एक्ट में जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री शीला अलावा सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। 
  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- 09 मई 2018 को दोपहर में फरियादी अपनेे लडके शंकर के साथ में अपनी मोटर साइकिल टीवीएस स्टार क्रमांक एम.पी. 46 एम.सी. 6569 से बड़वानी काम से आया था । वापस बडवानी से घर लोनसरा जा रहे थे मोटर साइकिल उसका लडका शंकर चला रहा था । ग्राम लोनसरा पर पहूंचे तभी सामने से एक छोटा हाथी पिकअप का चालक उस के वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया ओर हमारी मोटर साइकिल को सामने से टक्कर मार दी । टक्कर लगने से फरियादी और उसका लडका शंकर मोटर साइकिल सहित गिर गये । गिरने से फरियादी के लडके शंकर को दाहिने पैर में चोट लगी और कमर में बांये हाथ में चोटे आयी थी । फरियादी को कोई चोट नहीं आयी थी।  फिर उसकेे गाॅव का मोहन आ गया था चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रमेश पिता हरेसिंह निवासी लक्ष्मी टाॅकिज के पास बडवानी का होना बताया। टक्कर मारने वाले वाहन का नं. एम.पी. 46 एल. 0239 था जिस की रिपोर्ट थाना बडवानी पर की थी।


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