बड़वानी~पुलिस के सहायतार्थ होते है ग्राम/नगर सुरक्षा समिति के सदस्य-पुलिस अधीक्षक ~~
बड़वानी /पुलिस को अपेक्षित एवं यथोचित सहयोग प्रदान करना नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को दायित्व होता है। नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पुलिस के समकक्ष होकर उनके सहायतार्थ होते है। जनता में जो पुलिस को लेकर भय का माहौल रहता है, उसे दूर कर जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने हेतु ही नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों को गठन प्रत्येक ग्राम में किया जाता है।
उक्त बाते सोमवार को पुलिस कन्ट्रोल रूम बड़वानी में आयोजित नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के अनुभाग बड़वानी के सम्मेलन के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार ने कही। इस दौरान उन्होने बताया कि 20 से 45 वर्ष की आयु का कोई भी युवा जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ्य हो एवं जिसका कोई आपराधिक रिकार्ड न हो ऐसा व्यक्ति नगर एवं ग्राम सुरक्षा समिति का सदस्य बन सकता है। यह एक प्रकार का समाज सेवा का कार्य है, ओर इस कार्य को करने में व्यक्ति को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नही मिलता है। परन्तु अगर कोई व्यक्ति नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य है तो उसे पुलिस भर्ती में 5 नंबर मिलते है।
कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनिता रावत ने भी सदस्यों को बताया कि की नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य पुलिस के सिपाही की तरह काम करे। अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की घटना घटित होेने पर वे अनिवार्य रूप से घटना की हकीकत पुलिस को बताये। प्राकृतिक आपदा, धार्मिक आयोजन या पुलिस द्वारा दिये गये किसी निर्देश में नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्य सक्रिय रूप से कार्य करे।
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने नगर एवं ग्राम सुरक्षा के सदस्यों को हल्के नीले रंग की टीशर्ट एवं डण्डे का वितरण किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनिता रावत, एसडीओपी श्री अंतरसिंह जमरा, नगर एवं ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों सहित पत्रकार बंधु उपस्थित थे।
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