बड़वानी~लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में
सेवा नही देने पर अधिकारी लगा जुर्माना~~
बड़वानी /कलेक्टर श्री अमित तोमर ने लोकसेवा प्रदान गारंटी अधिनियम के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा मंे वांछित सेवा उपलब्ध न करवाने पर पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार पानसेमल श्री राजेश सोनी पर 6500 रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है। यह जुर्माना संबंधित अधिकारी के वेतन में से काटकर उक्त राशि संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराई जायेगी।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार लोक सेवा केन्द्र पानसेमल पर 26 आवेदकों ने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया था। उक्त आवेदन पत्र का निराकरण समय सीमा मं नही करने पर 250 रुपये का जुर्माना प्रतिदिन इस प्रकार कुल 6500 रुपये का अर्थदण्ड पदाभिहित अधिकारी पर अधिरोपित किया गया।
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बड़वानी~लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवा नही देने पर अधिकारी लगा जुर्माना~~
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