बड़वानी~साहूकार अधिनियम के तहत पंजीकृत साहूकार 20 हजार रूपये से अधिक की नगदी का नही कर सकेंगे लेन-देन ~~
बड़वानी / मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम के तहत पंजीकृत साहूकार अब 20 हजार रूपये से अधिक की नगद राशि का लेन-देन नही कर सकेंगे । इस नियम का पालन नही करने वाले साहूकारो के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी । वही ऐसे साहूकार जो बिना सक्षम अधिकारी के यहाॅ पंजीयन के लेन-देन का कार्य करते हुये पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
कलेक्टर श्री अमित तोमर ने जिले के समस्त रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को निर्देशित किया है कि वे शासन के उक्त निर्देशो का पालन अनिवार्य रूप से कराये ।
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बड़वानी~साहूकार अधिनियम के तहत पंजीकृत साहूकार 20 हजार रूपये से अधिक की नगदी का नही कर सकेंगे लेन-देन ~~
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