*अंजड युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को एक साल की सजा*~~

*कौर्ट ने ऐसे अपराध को गम्भीर श्रेणी का माना*~~

अंजड़ से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट~


अंजड- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय द्वारा आरोपी मुकेश पिता सरदार निवासी रहड़कोट  को  पीड़ित युवती का हाथ बुरी निय्यत से पकड़कर उसके घर की तरफ ले जाने के आरोप का दोषी पाते हुए एक साल का सश्रम कारावास एवम् पाँच सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई साथ ही अर्थदण्ड की राशि जमा नही कराने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश प्रदान किया गया।।
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया की मामला वर्ष 2013 का  ग्राम रहड़कोट थाना ठीकरी का है।घटना के समय पीड़िता दोपहर एक बजे अपने घर से नदी किनारे वाले खेत पर जा रही थी तभी रास्ते में  सुनसान क्षेत्र में आरोपी मुकेश के घर के सामने से गुजर रही थी तभी उसने पीड़िता का हाथ बुरी नियत से पकड़कर उसके घर के अंदर ले जाने लगा था।
पीड़िता द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर की थी पुलिस द्वारा अनुसन्धान के बाद आरोपी के खिलाफ अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तूत किया था।
न्यायालय द्वारा अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा गया की आरोपी द्वारा पीड़िता के साथ जिस तरह दिन दहाड़े छेड़छाड़ उसकी लज्जा भंग की है वह् गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।वर्तमान में महिलाओ के विरुद्ध इस प्रकार के अपराधो में निरन्तर व्रद्धि हो रही है जिससे समाज पर बुरा असर हो रहा है ।।🖊🖊🖊 अंजड़ से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट 🖊🖊🖊


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