मुरैना~~थानों एवं आर्म्स डीलरों के पास जमा शस्त्र लाइसेंस वापिस करें:कलेक्टर~~
मुरैना~~(चम्बल संभाग ब्यूरो चीफ संजय दीक्षित/जिला मुरैना ब्यूरो योगेश पाराशर)
मुरैना~~जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भास्कर लाक्षाकार ने मुरैना शहर के थाना सिटी कोतवाली, थाना सिविल लाइन एवं थाना स्टेशन के अंतर्गत आने वाले समस्त लाइसेंस निलंबन से बहाल किए गए हैं। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी/ आर्म्स डीलर लायसेंस धारियों के यहाँ जमा शस्त्र तत्काल वापस करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पृथक से जो निलंबन आदेश जारी किए गए हैं उनके लिए आदेश लागू नहीं होगा। जिला दंडाधिकारी एवं की सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)बी के तहत सिटी कोतवाली के अंतर्गत आने वाले सभी शस्त्र लाइसेंस को 15 मई तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाये तथा संबंधित थानों एवं लाइसेन्स धारियों को जमा करने के निर्देश दिए गए थे।

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