बड़वानी~~चोरी करने वाले आरोपी को हुई 1 वर्ष कारावास की सजा~~

बड़वानी /न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री रश्मि मण्डलोई ने  पारित अपने आदेश में तांबा के तार की चोरी करने वाले आरोपी मंशाराम पिता राहंग्या बारेला निवासी ग्राम बोराली को 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री कीर्ति चौहान से प्राप्त जानकारी अनुसार 17 जून 2017 की मध्यरात्रि में ग्राम सिलावद में फरियादी की हार्डवेयर मशीनरी की दुकान में साईड की खिड़की तोड़कर आरोपी दुकान में से तांबा के तार की दो क्वाइल चुराकर ले गया। जिसका वजन लगभग कुल 39 किलोग्राम तथा कीमत 19 हजार रुपये थी।
आरोपी को धारा 457 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत 1 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड, धारा 380 भारतीय दण्ड विधान में 1 वर्ष का कारावास तथा 5 सौ रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
प्रकरण में अभियोजना की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजना अधिकारी श्री सरदारसिंह अजनारे द्वारा की गई।

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