बदनावर~~प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सचिनकुमार जाधव ने छेडछाड के एक मामले मे आरोपी को एक वर्ष का कारावास व दो हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया~~

बदनावर। (विश्वाससिंह पंवार)

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सचिनकुमार जाधव ने छेडछाड के एक मामले मे आरोपी को एक वर्ष का कारावास व दो हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया। मामला कानवन थाना क्षेत्र का है।  अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना दिनांक 4 अप्रैल 2015 को दोपहर मे जब फरियादी अपने घर के पीछे स्थित बाथरूम मे नहा रही थी तभी आरोपी इकबाल नायता निवासी नागौरा आया और बुरी नजर से उसकी कमर पकड ली। जब महिला चिल्लाई तो उसकी बहू व लडकी मौके पर आ गई। उन्हें देखकर आरापेी भाग निकला और जाते जाते यह धमकी दे गया कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। घटना की रिपोर्ट कानवन थाने पर करने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय मे पेश किया। प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ शंका से परे विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने मे सफल रहा। इस पर न्यायाधीश ने आरोपी को उक्त सजा व जुर्माने से दंडित किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नवीन बैतव ने पैरवी की। 

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