बड़वानी~ससुर के साथ मारपीट करने वाली आरोपी बहु व उसके आरोपी पिता को 1-1 साल जेल एवं 1-1 हजार जुर्माने से दण्डित किया ~~
बड़वानी / न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतिया श्री अजय उईके के द्वारा पारित अपने फैसले में आरोपीगण गुलाब सोनी एवं पल्लवी सोनी निवासी पानसेमल को धारा 325,34 भादवि मे 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया श्री खुमसिंह चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा बताया कि घटना 17 जुलाई 2019 के शाम करीब प्रातः 7 बजे फरियादी प्रकाश सोनी और उसकी पत्नी अपने ग्राम पानसेमल स्थित घर में थे । उस समय उनकी बहु पल्लवी और उसके पिता गुलाब दोनो आये और खाट पर बैठे, फिर पल्लवी बोलने लगी कि मेरा हिस्सा दे दो तो फरियादी व उसकी पत्नि ने बोला कि एक ही घर है, कैसे हिस्सा होगा तुम्हे रहना है तो यहाँ आकर रहो तब पल्लवी और गुलाब माँ बहन की नंगी नंगी गालिया देने लगे और पलंग के नीचे से डंडा उठाया और बहु पल्लवी ने फरियादी ससुर के दाहिने पैर के घुटने एवं टखने मे मारा था। जिससे फरियादी के पैर में फै्रक्चर हो गया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना पानसेमल पर दर्ज करवायी। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
Post A Comment: