बड़वानी~महिला से बलात्कार करने के आरोपी को 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदंड से दंडित~~


बड़वानी 24 अक्टूबर 2024/प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव द्वारा अपने दिए गए एक फैसले में खेत में काठी निकालने गई महिला के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने के आरोपी प्रकाश पिता हीरालाल बडौले निवासी शाहपुरा, थाना ठीकरी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवपाल सिंह सिसोदिया ने की थी।
         उन्होंने बताया कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि 6 फरवरी 2024 को पीडिता अपने खेत में सास के साथ काठी उखाड़ने गई थी। बाद में उसकी सास घर चली गई थी तथा पीडिता खेत में अकेली थी। पास में बैडी पर आरोपी प्रकाश ढोर चरा रहा था। आरोपी प्रकाश पीड़िता के पास पानी पीने के बहाने से आया और उसने पीड़िता का हाथ पकड़ कर जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार किया तथा उक्त बात किसी को नहीं बताने के लिए धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने अपने घर पहुंच कर अपने परिवार को घटना की जानकारी देकर पुलिस थाना ठीकरी में आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट की। जिसपर पुलिस द्वारा अनुसंधान कर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 तथा 506 भा.द.सं. के तहत न्यायालय में प्रकरण चालान पेश किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण में आए तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण दोष सिद्ध मानते हुए आरोपी को उक्त दंड से दंडित किया।
Share To:

Post A Comment: