बड़वानी~एटीएम द्वारा नगदी, मोबाइल, मोटरसाइकल लूटकर हत्या करने वाले आरोपियो को जिंदगी भर जेल में रहने की सजा और जुर्माने से दण्डित किया ~~




बड़वानी / प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री कैलाष प्रसाद मरकाम बड़वानी के द्वारा सत्र प्रकरण नम्बर 59/2020 के अपने फैसले में आरोपीगण कमल पिता शंकर बारेला निवासी ग्राम मोरानी एवं विक्रम पिता नानजी बारेला निवासी रामगढ कोे धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 1-1 हजार रूपये जुर्माना, 397/34 भादवि में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 201/34 भादवि में 2-2 वर्ष का कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 66(ग), 66(घ) आईटी एक्ट में 1-1 वर्ष का कारावास एवं 1-1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बीएस चैहान एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी श्री एसएस अजनारे द्वारा की गई।
  अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान द्वारा बताया गया कि 6 अप्रैल 2020 को फरियादी शैलेन्द्र पिता गजानंद का छोटा भाई चितरंजन उर्फ बबलू पुरोहित 28 मार्च 2020 की शाम करीब 7 बजे घर से कहीं चला गया और वापस घर नहीं आया, जिसकी आसपास व रिश्तेदारों में तलाश करने पर कोई पता नहीं चला । जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट पुलिस थाने पर लेखबद्ध करायी गई। तत्पश्चात 9 अप्रैल 2020 को सूचनाकर्ता नानजी पिता रायसिंह ने पुलिस थाना पाटी में सूचना दी कि वह सुबह करीब 9 बजे रामगढ़ के किले के पास हनुमान मंदिर में पूजा करने गया था, पूजा करने के बाद रामगढ़ के किले के अंदर बने कुंए से बदबू आ रही थी तो वह कुएं के पास गया और कुंए के अंदर देखा तो एक सफेद रंग की प्लास्टिक की थैली के अंदर बंधा हुआ एक शव पानी में तैर रहा था। शव मिलने की सूचना आसपास गांव व बड़वानी जिले में तथा समस्त पुलिस थानों पर रेडियो मैसेज एवं व्हाट्सएप के जरिये अज्ञात शव की फोटो भेजे जाने पर घटना स्थल पर फरियादी शैलेन्द्र व अंकित उपस्थित हुये । जिनके द्वारा अज्ञात शव की पहचान कद-काठी, कपड़ो एवं कान में पहने बाली से उसकी पहचान चितरंजन उर्फ बबलू पिता गजानंद पुरोहित उम्र 40 वर्ष निवासी रानीपुरा बड़वानी का होना बताया गया। फरीयादी शैलेन्द्र ने बताया उसके भाई मृतक चितरंजन उर्फ बबलू के पास स्वयं की मोटरसाईकिल और मोबाईल थे जो लापता है । 
 उक्त जानकारी के आधार पर पुलिस द्वारा मृतक चितरंजन उर्फ बबलू के बैंक एकाउंट एवं स्टेटमेंट की जानकारी प्राप्त की गई। जिसके आधार पर मृतक चितरंजन उर्फ बबलू, 26 मार्च 2020 से लापता होने एवं दिनांक 27, 28, 29, 31 मार्च 2020 व 6 अप्रैल 2020 तथा 07 अप्रैल 2020 को मृतक चितरंजन उर्फ बबलू के बैंक खाते से एटीएम के जरिये पैसे निकाले गये थे। बैंक से एटीएम सीसीटीव्ही फुटेज प्राप्त करते हुये वीडियो में एक लड़का दिखाई दिया । जिसकी पहचान फरियादी शैलेन्द्र एवं अंकित द्वारा कमल सस्ते पिता शंकर बारेला निवासी मोरानी थाना पाटी के रूप में की गई। तत्पश्चात प्राप्त सीसीटीव्ही फुटेज एवं कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी कमल पिता शंकर बारेला को गिरफ्तार किया । आरोपी कमल से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह बीएससी सेंकड ईयर बड़वानी में अध्ययनरत है। मृतक चितरंजन उर्फ बबलू उससे व उसके दोस्त विक्रम से समलैंगिक संबंध बनाता था और आये दिन उन दोनों से संबंध बनाने के लिये दबाव डालता था। जिस कारण वे दोनो मृतक चितरंजन से परेशान हो गये थे। 26 मार्च 2020 को रात 11 बजे ग्राम रामगढ़ किले के पास उसने व विक्रम ने मिलकर चितरंजन उर्फ बबलू का गला दबाकर हत्या कर दी एवं चितरंतन उर्फ बबलू को मारने से पहले उसका एंड्रॉईड मोबाईल एवं उसके दो एटीएम निकाल लिये थे और चितरंजन को मारने से पहले एटीएम का कोड पूछ लिया था बाद में उन दोनो ने चितरंजन की लाश को बोरे में पत्थर से बांधकर रामगढ़ के किले के कुंए में फेंक दिया ।
 आरोपी कमल एंव विक्रम ने चितरंजन उर्फ बबलू की मोटर साइकिल एवं उसका स्वयं का मोबाइल उसी दिन रात में ही ग्राम गंधावल के तालाब में फेंक दी । उसके बाद चितरंजन के एटीएम से पाटी एटीएम बैंक ऑफ इंडिया एवं देवीसिंह मार्ग एटीएम बड़वानी से पैसे निकाले । जिसमें से 21 हजार रूपये बचे है बाकि पैसे उसने व विक्रम ने खाने-पीने में खर्च कर दिये । मृतक चितरंजन उर्फ बबलू की हत्या के बाद उसके एटीएम से आरोपीगण द्वारा पैसे निकाले जाने पर प्रकरण में आरोपीगण कमल एवं विक्रम का कृत्य धारा 302, 201, 34 भा.दं.सं. एवं आईटी एक्ट की धारा 66 (ग) 66 (घ) के तहत दण्डनीय होने से अभियोग पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी के न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य एंव सनसनी खेज प्रकरण के तौर पर चिन्हित कीया गया था प्रकरण की लगातार मानिटरिंग पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही थी। प्रकरण में विवेचना उपनिरीक्षक पिंकी सिसौदिया द्वारा की गई।
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