बड़वानी~गाली गलौज कर देशी कट्टे से फायर कर जान से मारने की धमकी देने से 7 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया~~
बड़वानी ~ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी द्वारा पारित अपने निर्णय मे घटना 11 अप्रैल 2022 को रात्रि 10 बजे अभियुक्त आरोपी काशिम उर्फ काशिया पिता नासीर शाह निवासी पलसूद को 07 वर्ष के कारावास व 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन के अनुसार 11 अप्रैल 2022 को रात्रि 10 बजे काका भेरू रोड पुजारा फल्या पुलिया के पास सार्वजनिक स्थान पर अभियुक्त काशिम उर्फ काशिया के द्वारा फरियादी गणेश राठौड को अश्लिल गालिया देकर देशी कट्टे से फायर किया तथा उसे जान से मारने की धमकी दी थी। जिसमे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी श्री आनन्द कुमार तिवारी द्वारा दोष सिद्ध पाते हुये अपराध धारा 25 (1)(ए). 27 (2) आयुद्ध अधिनियम के अंतर्गत कुल 07 वर्ष का कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की जानकारी श्री नरेन्द्र राठौड (अतिरिक्त लोक अभियोजक) बडवानी के द्वारा दी गई।
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