धार~दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा~~
मार्च 2022 में नाबालिग युवकी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के मुकदमें में विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी मिथुन पिता कान्हा उम्र 20 वर्ष निवासी मंडलावदा पीथमपुर को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में मुजरिम पर प्रकरण दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए कल 20 साल की सजा एवं 2 हजार का अर्थदंड भी रोपित किया है। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती आरती अग्रवाल विशेष लोक अभियोजक धार ने की।
1 दिन में खोजा था पुलिस ने
मीडिया प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया कि 19 मार्च 2022 को पीड़िता के पिता ने थाना पीथमपुर में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पीड़िता बेटी अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाने का बोलकर निकली थी। रात 9 बजे तक नहीं लौटी। सभी दूर तलाश कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। वहीं दूसरे दिन पीड़िता को बरामद भी कर लिया था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी द्वारा शादी करने का झांसा देकर कई मर्तबा असमत लूटी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में टीप भी लिखी कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ आरोपी ने घिनौना कृत्य किया है। समाज में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ इस प्रकार के अपराध में काफी बढोतरी हो चुकी है और इस प्रकार के अपराध समाज की नैतिकता को प्रभावित करते है आरोपी के कृत्य को दÞष्टिगत रखते हुए दण्ड के संबंध में आरोपी के प्रति उदारता बरती जाना न्यायोचित नहीं है।
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