धार~जागरूकता- प्रदेश में मिलावट की शिकायत के बाद धार में दूध और दूध से बने उत्पादों के सैम्पल लिए ~~
खाद्य सुरक्षा प्रशासन की मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत कार्रवाई, जांच के बाद सही स्थिति आएगी सामने ~~
। जिले में खाद्य पदार्थ सुरक्षा को लेकर कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मर्तबा आयुक्त खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश सुदाम खाडे के आदेश पर विभाग के अधिकारियों ने जिले में दूध और दूध से बने उत्पादों के करीब 8 सैम्पल एकत्रित किए है। इन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजा जाएगा। दरअसल प्रदेश में दूध एवं दूध उत्पादों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। जिसके चलते मिल्क चिलिंग सेंटरों से सैम्पल लिए गए है।
इन स्थानों से लिए सैम्पल
बीते दो दिनों से जिले में कार्रवाई चल रही है। शुक्रवार को दल द्वारा गिरीराज फूड्स ग्राम सेजवाया से मिश्रित दूध के 2 नमूने लिए गए। ग्राम माचकदा स्थित क्रिशनयन दूध डेयरी से मिश्रित दूध का 1 नमूना, ग्राम सादलपुर स्थित दुग्घ सहकारी संस्था मर्यादित से मिश्रित दूध का 1 नमूना लिया गया। इसके अतिरिक्त जयनगर चौराहा सेक्टर-1, पीथमपुर स्थित आर्यन स्वीट्स एंड एवरफ्रेश से चॉकलेट बर्फी एवं नित्य रतलामी नमकीन पैक के नमूने तथा श्री सांवरिया दूध डेयरी से मिश्रित दूध एवं दही का नमूना लिया गया है। इसी प्रकार शनिवार को ग्राम फूलगांवडी सरदारपुर स्थित मातेश्वरी मिल्क चिलिंग सेन्टर से मिश्रित दूध के 2 नमूने तथा इन्दौर सहकारी दुग्ध समिति मार्यादित से मिश्रित दूध का 1 नमूना लिया गया एवं ग्राम लाबरिया स्थित जयश्री कृष्णा मिल्क चिलिंग प्लांट से मिश्रित दूध का एक नमूना लिया गया है। सभी सैम्पल भोपाल प्रयोगशाला भेजे गए है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बॉक्स-1
बगैर लाईसेंस कारोबार पर जुर्माना व सजा
खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत कार्रवाई हेतु प्रकरण दर्ज किया था। न्यायिक दंडाधिकारी धार की कोर्ट ने शुक्रवार को धार के दो व्यापारी नासीर पिता बसीर निवासी रैदास मार्ग बस स्टैंड व नूर मोहम्मद और फजल मोहम्मद पिता फकीर मोहम्मद को बगैर लाईसेंस कारोबार करने पर कोर्ट समाप्ति तक ना उठने की सजा के साथ करीब 18 हजार रुपए का जुर्माना किया है। इसके पूर्व फरवरी महीने में ही बिना खाद्य लाईसेंस के कारोबार करने पर खेड़ापति मार्ग निवासी कलीम पिता सफीक मोहम्मद पर 6 हजार का जुर्माना किया गया था। वहीं मिथ्याछाप बबलगम व असुरक्षित माऊथ फ्रेशनर विक्रय पर देवेन्द्र मलतारे निवासी सुंद्रेल पर भी 7 हजार का दंड लगाया गया है।
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