धार~प्रतिबंधित सामग्री मिलने पर की गई थी मारपीट~~

जेल विभाग ने अनावश्यक बल प्रयोग करने पर उप जेल अधीक्षक को किया निलंबित
मामला संदिग्ध परिस्थिति में हुई कैदी की मौत का~~

डॉ अशोक शास्त्री धार~

धार।  संदिग्ध परिस्थिति में हुई कैदी की मौत के मामले में जेल मुख्यालय भोपाल द्वारा बडी कार्रवाई की गई हैं, जिसमें प्रभारी उप जेल अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भोपाल से जारी हुए आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रभारी श्यामलाल वर्मा के द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग करने के साथ करवाया भी गया था। जिसके कारण ही कैदी भेरु पिता बगदीराम को चोट आने के बाद मौत हो गई थी। श्यामलाल वर्मा को निलंबित करते हुए केंद्रीय जेल इंदौर पर अटैच भी किया गया है। बुधवार को जेल प्रशासन की सुबह से अब तक की दूसरी बडी कार्रवाई हैं, आज सुबह ही दो जेल प्रहरियों को भी निलंबित किया गया था।
दरअसल जिला जेल में बंद कैदी भेरु पिता बगदीराम की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार रात्रि के समय जेल प्रशासन की टीम उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंची थी। जहां पर डॉक्टर ने कैदी को मृत घोषित कर दिया था, इधर मौत के बाद जेल प्रशासन की और से इसकी सूचना परिजनों सहित वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी। जानकारी के अनुसार दंडित बंदी भेरु पिता बगदीराम उम्र 25 साल निवासी हनुमत्याकाग पर वर्ष 2018 में अपहरण सहित दुष्कर्म का मामला सरदारपुर पुलिस ने दर्ज किया था। प्रकरण की जांच के बाद द्वितीय अपर सञ न्यायाधीश सरदारपुर द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी भेरु को 11 साल के सश्रम कारावास की सजा 26-11-2019 को सुनाई थी। सजा के दौरान दिनांक 11-02-2022 को कैदी भेरु आईटीआईटी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इंदौर केंद्रीय जेल से स्थानांतरण होकर धार जेल में आया था, इंदौर से आने के 17 दिनों बाद ही कैदी भेरु की मौत हो गई।
बंदियों पर किया गया बल प्रयोग
कैदी भेरु की मौत के बाद जेल में बंद अन्य कैदियों के द्वारा भी प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। साथ ही खाना भी नहीं खाया था, ऐसे में सूचना के आधार पर इंदौर केंद्रीय जेल से एक टीम धार आई थी। टीम ने कैदियों सहित स्टॉफ से चर्चा की थी। वहीं कुछ कैदियों के बयान भी दर्ज किए थे, जिसमें तलाशी अभियान के दौरान जप्त हुई सामग्री को लेकर मारपीट की बात सामने आई थी। इंदौर से आई टीम ने अपनी रिपोर्ट जेल मुख्यालय भोपाल के महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं अरविंद कुमार के समक्ष पेश की थी। इसी रिपोर्ट के बाद निलंबन के आदेश जारी हुए है। महानिदेशक अरविंद कुमार के अनुसार तलाशी कराते समय प्रतिबंधित सामग्री जप्त होने पर बंदियों पर अनावश्यक बल प्रयोग किया गया। जिसमें विचाराधीन बंदी भेरु पिता बगदीराम को चोट आई थी, जिला अस्पताल में भेजने पर कैदी की मौत हो गई थी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया श्यामलाल वर्मा प्रभारी उप जेल अधीक्षक द्वारा अनावश्यक बल प्रयोग किया एवं कराया गया था। यह कृत्य प्रभारी अधिकारी का जेल नियमावली 1968 के विपरीत आता है। जिसके चलते ही निलंबन की कार्रवाई की गई है।
दो प्रहरी भी निलंबित
जेल प्रशासन ने धार जेल में पदस्थ दो प्रहरियों को गंभीर चूक लापरवाही एवं उदासीनता के चलते निलंबित कर दिया गया है। इंदौर स्थित केंद्रीय जेल की अधीक्षक अलका सोनकर द्वारा दोनों ही कर्मचारियों को लेकर आदेश जारी कर दिया है। निलंबन के दौरान जेल प्रहरी अब्दुल रज्जाक खान को इंदौर केंद्रीय जेल एवं मुकेश सोलंकी को सरदारपुर स्थित उप जेल पदस्थ किया गया है।
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