बड़वानी~नाबालिक को जबरजस्ती भगाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की जेल एवं जुर्माना ~~

बड़वानी /न्यायाधाीष विषेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती सारिका गिरी षर्मा ने पारित फैसले में आरोपी जितेन्द्र पिता तेरसिंह निवासी ग्राम कासेल थाना राजपुर को धारा 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदंड, धारा 366 भादवि 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी  बड़वानी श्री दुष्यंतसिंह रावत द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 1 फरवरी 2021 के शाम 7 बजे अभियोक्त्री उसके काका के घर जाने का बोलकर घर से निकली थी। रात करीबन 11 बजे तक अभियोक्त्री वापस घर नहीं आई, तब फरियादी एवं उसके परिवार वालो ने आसपास व रिष्तेदारों में तलाश किया पर अभियोक्त्री का कहीं पता नही चला। फरियादी को शंका थी कि उसकी नाबालिक लडकी/अभियोक्त्री को आरोपी जितेन्द्र बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है फरियादी ने शंका के आधार पर आरोपी के विरूद्ध थाना बड़वानी में रिपोर्ट दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया तब ज्ञात हुआ कि जब अभियोक्त्री अपने काका के घर से वापस आ रही थी तब उसे आरोपी रास्ते में मिला और आरोपी ने कहां कि वह मोटरसायकल से अभियोक्त्री को उसके घर छोड़ देगा  । परंतु आरोपी अभियोक्त्री को उसके घर पर न छोडते हुए उसे इंदौर ले गया और वहां अभियोक्त्री को आठ दिन तक रखा और नाबालिक अभियोक्त्री के साथ जबरदस्ती बार-बार उसकी मर्जी के विरूद्ध दुष्कर्म करता था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
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