अंजड~अब पान गुटखा खाकर थुकने पर होगा 1000 का जुर्माना~~

तहसीलदार ने बताया कोरोना वायरस संक्रमण बिमारी के प्रति रहेगी सजगता~~

अंजड--- नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के प्रमुख सचिव संजय दुबे द्वारा म.प्र. लोक स्वास्थ्य अधिनियम के अंतर्गत कोविड 19 नोवल कोरोना वायरस के कारण होने वाली महामारी को संक्रामक बीमारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। उक्त बीमारी, संक्रमित वस्तु को स्पर्श तथा संक्रमित व्यक्ति के छीकने, खांसने तथा थूकने से बहुत तेजी से फैलता है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य शासन द्वारा नागरिकों को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। तहसीलदार राजेश कोचले ने बताया कि 27 अप्रेल को प्रमुख सचिव द्वारा नोवल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर प्रतिबंधित किया गया है और बताया कि ऐसे किसी व्यक्ति को जो सार्वजनिक स्थल पर थूकता हुआ पाया जाता है। उसके खिलाफ अर्थ दण्ड से दण्डित करने का प्रवाधान किया गया है जिसमें राशी 1 हजार रुपये के अर्थ दण्ड रखा गया है। सार्वजनिक जगहों को स्वच्छ बनाकर सहयोग प्रशासन को सहयोग देवे।


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