बड़वानी~मारपीट करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये का जुर्माना~~
बड़वानी /न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बड़वानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ ने पारित अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोपी शोहेब पिता सत्तार निवासी रानीपुरा बड़वानी को धारा 325 भादवि में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी सुश्री श्ीला अलावा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चैहान ने बताया कि घटना 29 अक्टूबर 2017 की है। जब रात्रि 9ः30 बजे फरियादी देवानंद पिता बलराम मोहल्ले के टुकडिया कहार के ओटले पर बाहर बैठा था। तभी आरोपी शोहेब आया और उसको गालिया देने लगा। मना करने पर आरोपी शोहेब ने देवानंद को लोहे के सरीये से मारकर घायल कर दिया था एवं जान से मारने की धमकी देकर चला गया था। जिस पर से उसके विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया था।

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