*अंजड़~चलती बस में युवती से अश्लील हरकत करने वाले को 18 माह की सजा व अर्थदण्ड*~~

*पाँच वर्ष पूर्व आरोपी ने इंदौर से बड़वानी आ रही युवती से की थी अश्लील हरकत*~~

अंजड़ से अमजद मंसूरी की रिपोर्ट~~

अंजड़- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमूल मण्डलोई के न्यायालय द्वारा पाँच वर्ष पुराने चलती बस में इंदौर से आ रही युवती के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी मुकेश पिता भागीराम धनगर निवासी छोटा बड़दा को अपराध का दोषसिद्ध पाते हुए दो धाराओं में 18 माह का सश्रम कारावास भुगताये जाने व पाँच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया साथ ही अर्थदण्ड की रकम न्यायालय में जमा नही करवाने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश प्रदान किया गया।
अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा बताया गया कि घटना  नवम्बर 2014 की है उस दिन इंदौर में पी.एस.सी की कोचिंग करने वाली युवती शाम के समय  इंदौर से अपने घर बड़वानी आने के शारदा ट्रेवल्स की बस से शाम के समय निकली थी उक्त बस ठीकरी व कुँआ के मध्य पहुची थी तभी आरोपी ने सीट पर बैठी युवती के साथ उसकी लज्जा भंग करते हुए अश्लील हरकत की थी युवती के द्वारा चिल्लाने पर बस में बैठी सवारियों ने उसे पकड़ लिया था पीड़िता द्वारा आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी किंतु घटना ठीकरी थानांतर्गत होने से प्रकरण में विवेचना ठीकरी थाना द्वारा की गई थी न्यायालय में अभियोजन की और से पीड़िता उसके माता-पिता तथा बस के परिचालक इमरान के कथन करवाये गए जिसमे उन्होंने घटना आरोपी द्वारा ही करना बताया गया । प्रकरण के न्यायालय में विचारण के दौरान निर्णय होने वाले दिन आरोपी न्यायालय से अनुपस्तिथ हो जाने के कारण लगभग दो वर्ष फरार रहा जिसे ठीकरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जँहा से उसे जेल भेजा गया था आरोपी के जेल में रहते हुए न्यायालय द्वारा उसे उक्त सजाए सुनाई गई
*सजा कम मिली अपील करेंगे*
आरोपी द्वारा किया गया कृत्य घृणित प्रकृति का था उक्त अपराध के लिए पाँच साल तक कि सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में किया गया है न्यायालय द्वारा आरोपी को कम सजा दी गई है उसकी सजा बढ़ाने के लिए अपील न्यायालय जाएंगे।
            *अकरम मंसूरी*
        अभियोजनअधिकारीअंजड़


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