बड़वानी~अखबार में खाद्य सामग्री परोसने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग~~


बड़वानी :- अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला बड़वानी ने खाद्य पदार्थों को अखबार में परोसने, पैक करने एवं लपेटने की प्रथा पर तत्काल रोक लगाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला बड़वानी के अध्यक्ष बालकृष्ण सोनगरा, सचिव यशवंत सुल्ताने एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य राजेश राठौड़ ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा खाद्य पदार्थों को अखबार में परोसने, पैक करने अथवा लपेटने पर प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के अनुसार अखबार की स्याही में लेड (सीसा), भारी धातुएं एवं अन्य हानिकारक रसायन पाए जाते हैं, जो भोजन के संपर्क में आने पर मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।
पदाधिकारियों ने बताया कि बड़वानी जिला मुख्यालय सहित जिले में अनेक स्थानों पर समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, भजिया, पकौड़े सहित विभिन्न खाद्य सामग्री आज भी अखबार में परोसी एवं पैक की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है। अखबार विभिन्न अस्वच्छ स्थानों एवं सतहों के संपर्क में आने से बैक्टीरिया एवं अन्य रोगजनकों का वाहक भी बन सकता है।
ग्राहक पंचायत ने जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन बड़वानी से मांग की है कि जिले भर में विशेष अभियान चलाकर होटल, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड सेंटर, ठेला-गुमटी संचालकों एवं अन्य खाद्य विक्रेताओं की जांच की जाए तथा अखबार में खाद्य सामग्री परोसने या पैक करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों को केवल खाद्य-ग्रेड पैकेजिंग सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएं।
ग्राहक पंचायत के पदाधिकारियों ने जिले के उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि वे अखबार में परोसा या पैक किया गया खाद्य पदार्थ लेने से बचें तथा ऐसे मामलों की जानकारी संबंधित विभाग को देकर खाद्य सुरक्षा अभियान में सहयोग करें।
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