झाबुआ~शहर में 30 से ज्यादा मैरिज गार्डन, हॉल,होटल और धर्मशाला- किसी के पास भी नहीं है नपा का रजिस्ट्रेशन~~

पार्किंग स्थल ,अग्निशमन यंत्र भी नहीं-नालियों में बहाते है वेस्ट~~

झाबुआ। संजय जैन~~




शहर में 30 से ज्यादा शादी समारोह के स्थल नपा की अनुमति के बगैर संचालित किए जा रहे है। नपा के पास भी ना तो उनका रिकॉर्ड है और न ही ये किसी प्रकार का टैक्स दे रहे है। जबकि शासन ने पिछले साल नई गाइडलाइन जारी करते हुए नगरीय निकाय क्षेत्र में स्थित मैरिज गार्डन,हॉल, होटल, धर्मशालाएं सहित अन्य आयोजन स्थलों के लिए संबंधित नगरीय निकाय में पंजीयन कराना अनिवार्य किया था।

नपा में पंजीयन करवाना जरूरी......


शहरी क्षेत्रों में 50 व्यक्ति से अधिक एकत्रित होने की क्षमता रखने वाले संचालित मैरिज गार्डन-हॉल, होटल,धर्मशाला,भवन-भूखंड अर्थात जहां भी विवाह समारोह,जन्मदिन की पार्टी जैसे अन्य सामाजिक समारोह,उत्सव आदि का आयोजन स्थलों को पंजीयन करवाना जरूरी था। इसके लिए नगरीय प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन को लेकर राजपत्र भी जारी कर दिया गया था। जिसके तहत नगरपालिका को भी पंजीयन प्रक्रिया शुरू करना थी और पंजीयन नहीं करवाने के खिलाफ सख्ती भी दिखाना थी।

पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त वार्षिक दर से उपभोक्ता शुल्क भी देना जरूरी.....


गाइडलाइन के तहत संचालक को पंजीयन शुल्क के अतिरिक्त वार्षिक दर से उपभोक्ता शुल्क भी देना है,जो कि मैरिज गार्डन-हॉल आदि के निर्माण की श्रेणी के आधार पर तय किया गया है। नगरपालिका उक्त दरों में प्रत्येक 3 वर्ष बाद कम से कम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है। इतना ही नहीं यदि कोई मैरिज गार्डन नई गाइडलाइन के तहत पंजीकृत नहीं पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधान भी है। बावजूद शहर में किसी ने नगरपालिका में पंजीयन नहीं करवा रखा है।

पार्किंग स्थल नहीं ,अग्निशमन यंत्र भी नहीं....

शहर में बड़ी होटले व मैरिज गार्डन-हॉल को छोड़कर किसी के पास अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं है। यदि किसी ने रखे हुए भी है तो केवल दिखावे के लिए है। शहर में 30 से ज्यादा मैरिज गार्डन-हॉल,होटल,धर्मशालाएं आदि है,लेकिन अधिकांश के पास पार्किंग स्थल तक नहीं है। सबसे ज्यादा खराब हालात नपा रोड पर है। यहां से लेकर कलेक्टोरेट चौराहा,मंडी रोड,बस स्टैंड,शनि मंदिर, पावर हाउस रोड,पुरानी पानी की टंकी तक 8 से ज्यादा सामाजिक ,सामुदायिक, मांगलिक भवन व होटल है। किसी के पास पार्किंग स्थल नहीं है,यदि किसी के पास है वे भी पार्किंग स्थल में भी कार्यक्रम करते है।

नालियों में बहाते है वेस्ट........

कार्यक्रम के दौरान निकलने वाले कचरे को एकत्र कर नपा के ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंकना अनिवार्य है। यदि वे स्वयं जाकर नहीं फेंक सकते है तो नपा में रसीद कटवा कर नपा के कचरा संग्रहण वाहन से फेंकने की सुविधा है। होटलों व बड़े मैरिज गार्डन-हॉल को छोड़कर शेष बहुत कम संख्या में इस सुविधा का लाभ ले रहे थे। नपा की सख्ती के बाद कचरा तो नपा को देना शुरू किया,लेकिन खाने और बर्तन धुलाई के बाद जो वेस्ट बचता है। उसे नालियों में बहा दिया जाता है।

नपा में पंजीयन की शर्तें....

-आतिशबाजी, हलवाई की चिन्हित जगह,दो गेट,एक गेट होने पर आवेदन देना होगा।
-विवाह स्थल के लिए 12 मीटर चौड़ा मार्ग,सामुदायिक भवन के लिए 9 मीटर।
-अग्निशमन व स्थानीय निकाय का बकाया न होने की एनओसी।
-पार्किंग स्थल कुल जगह का 25 प्रतिशत।
-कचरे के निष्पादन,रात 10 से सुबह 8 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र न चलाने की घोषणा।
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