धार~शराब जब्ती मामला- कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार को कोर्ट से मिली अंतरिम राहत~~
प्रकरण में 21 दिसंबर तक नहीं होगी गिरफ्तारी, चुनाव प्रचार नहीं होगा प्रभावित~~
धार~( डॉ. अशोक शास्त्री )
धार। बीती रात कद्दावर नेता और गंधवानी से कांग्रेस उम्मीदवार उमंग सिंघार के खिलाफ शराब परिवहन का केस दर्ज होने के बाद गुरूवार को हाईकोर्ट ने उमंग सिंघार की गिरफ्तारी पर रोक लगाकर 21 दिसंबर को अगली सुनवाई के लिए नियत की है। न्यायालय द्वारा इस मामले के समस्त सारे प्रोसिडिंग एवं अनुसंधान पर स्टे कर दिया गया है। इस आदेश से उमंग सिंघार को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है। वह विधानसभा क्षेत्र में अपना चुनावी प्रचार कर पाएंगे। प्रकरण दर्ज होने के बाद माना जा रहा था कि इससे उनका चुनावी प्रचार प्रभावित होगा। उल्लेखनीय है कि महज 6 दिन बाद 17 नवंबर को क्षेत्र में मतदान होना है। अंतिम 6 दिन प्रचार-प्रबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण थे।
यह था मामला
बुधवार रात धार जिले की गंधवानी के अवल्दा से एफएसटी टीम ने उमंग सिंघार के प्रचार वाहन से 26 पेटी अवैध शराब बरामद की थी। जिस पर पुलिस ने कांग्रेस प्रत्याशी उमंग सिंघार सहित तीन लोगों पर 34/2 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण के बाद उमंग सिंघार हाईकोर्ट की शरण में गए थे जहां से उन्हें 21 दिसम्बर तक स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है। पुलिस अब उन्हें इस अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
इनका कहना है
बुधवार रात्रि में उमंग सिंघार के विरूद्ध एक प्रकरण गंधवानी थाने में दर्ज किया था। उनके उपर आबकारी एक्ट के तहत 34/2 का आरोप था और अन्य धाराएं भी लगाई गई थी। आरोप था कि प्रचार के लिए वाहन को अनुमति दी गई थी। अवैध रूप से शराब ड्रायवर ले जा रहा था। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने के बाद श्री सिंघार द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ में 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। जिसमें माननीय न्यायालय ने उन्हें अंतरिम राहत दी है। इस अपराध के अंतर्गत अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है।


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