झाबुआ~5 करोड़ का टर्न ओवर तो अब ई-इनवाइस जरूरी-जिले के 100 व्यापारी से ज्यादा इस दायरे में~~

सरकार ने 1 अगस्त से लागू की नई व्यवस्था, इससे थमेगी जीएसटी की चोरी~~

झाबुआ। ब्यूरो चीफ -संजय जैन~~




जीएसटी लागू करने के बाद अब 1 अगस्त से सरकार ने व्यापार के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके लिए अलग पोर्टल बनाया गया है। जीएसटी विभाग की ई-इनवाइस व्यवस्था के तहत अब सालाना पांच करोड़ रुपए का टर्न ओवर होने पर व्यापारी के लिए ई-इनवाइस जरूरी होगा। इसमें सुखद बात यह है कि जिले में करीब 100 से ज्यादा व्यापारी इस दायरे में आ रहे हैं। वही ई-इनवाइस बनाने वाली फर्म भी 250 से ज्यादा हैं। नई व्यवस्था से जीएसटी की चोरी थमेगी। वहीं कारोबार में भी पारदर्शिता आएगी। ऑनलाइन व्यवस्था से कर चोरी या अन्य किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकेगी। व्यापार भी व्यवस्थित रहेगा।


व्यापारी से व्यापारी को माल बेचने पर ही लागू होगी यह व्यवस्था.........................

ई-इनवाइस की यह व्यवस्था व्यापारी से व्यापारी को माल बेचने पर ही लागू होगी। ग्राहकों को माल बेचने वाले व्यापारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। दो साल पहले तक सरकार ने 500 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले व्यापारियों को इस दायरे में रखा था। पिछले साल 1 अक्टूबर तक इसका दायरा सालाना 20 करोड़ रुपए तक था। फिर इसे 10 करोड़ रुपए और अब 5 करोड़ रुपए कर दिया है। इसका मतलब यह है कि सरकार टर्नओवर के मान से इसे नीचे लाकर ज्यादा से ज्यादा व्यापारियों को इसके दायरे में लाना चाहती है। कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी से माल खरीद रहा है और उसे ई-इनवाइस मिल रहा है तो मान लें कि वह व्यापारी ईमानदारी से कारोबार कर रहा है।


ऑनलाइन व्यवस्था से नहीं हो सकेगी किसी तरह की गड़बड़ी,व्यापार भी रहेगा व्यवस्थित..............................

कई बड़े कारोबारी ऐसे हैं जिनका सालाना टर्न ओवर पांच करोड़ रुपए तक या इससे ज्यादा है। लागू की गई नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक किसी भी वर्ष में सालाना टर्नओवर पांच करोड़ या इससे ज्यादा रहा तो संबंधित व्यापारी पर ई-इनवाइस की अनिवार्यता लागू होगी। नई व्यवस्था से व्यापारी की बिल बुक और कंप्यूटर पर डाटा स्टोर करने की परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा।
 
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