धार~फास्ट ट्रेक कोर्ट ने 6 वर्षीय बच्ची के दुष्कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा~~

शासन ने प्रतिकर के रूप में 6 लाख की सहायता दी, पुलिस ने गंभीरता के साथ कम समय में चालान, बयान करवाए~~

धार~( डॉ. अशोक शास्त्री )

धार। 6 वर्षीय नन्हीं बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने उसके मुंह बोले मामा को गुरुवार 13 जुलाई को आजीवन कारावास की सजा दी है। 27 मार्च 23 को आरोपी नीलेश पिता ओेमप्रकाश पंवार निवासी बांडीखाली पीथमपुर ने बच्ची के साथ घटना कारित की थी। न्यायाधीश पंकज माहेश्वरी ने प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड रोपित किया। वहीं 5(एम)/06 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास व 4000 रुपए का अर्थदंड रोपित किया है।  
पीड़िता को 6 लाख प्रतिकर दिया
इस मामले में पुलिस ने गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ 3 महीने के भीतर प्रकरण से जुड़े गवाहों के कोर्ट में कथन करवाए। वहीं विवेचना अधिकारी महिला उपनिरीक्षक ज्योति पटेल ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसका व पीड़िता का मेडिकल करवाने के साथ डीएनए टेस्ट भी करवाया था। पूरा प्रकरण फास्ट ट्रेक कोर्ट में पॉक्सो न्यायालय में चला है। पॉक्सो न्यायालय में लगभग 1 माह में विवेचना संबंधी सम्पर्ण प्रक्रिया पूर्ण कर चालानी कार्रवाई करने के प्रकरण की सुनवाई प्रक्रिया पूर्ण करवाई। इधर पीडिता को शासन की और से 6 लाख कीरुपये की प्रतिकर राशि की सहायता दी गई। प्रकरण की पैरवी एडीपीओ आरती अग्रवाल एवं विवेचना उप निरीक्षक ज्योति पटेल ने की।
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