धार~फैसला- रेप धारा में 10 साल, एट्रोसिटी में आजीवन कारावास की सजा~~

धार~( डॉ. अशोक शास्त्री )


धार। गत वर्ष अगस्त माह में धामनोद थाना क्षेत्र अंतर्गत बयड़ीपुुरा में घर के बाहर टहल रही विवाहिता के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने राजू पिता मेहताब निवासी डोंगरी बयड़ीपुरा के विरद्ध प्रकरण दर्ज किया था। मामले में विशेष न्यायालय न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा की कोर्ट धार कोर्ट ने प्रकरण में अपना फैसला सुनाया है। आरोपी राजू को धारा 376 323 506 भाग 2 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (व्ही) में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। प्रकरण में विशेष सत्र न्यायाधीश न्यायालय धार में विशेष लोक अभियोजक शिव शंकर श्रीवास्तव ने प्रकरण में पैरवी की है। प्रकरण की विवेचना एसडीओपी राहुल कुमार खरे थाना धामनोद ने की है।
यह था मामला
विशेष लोक अभियोजक श्री श्रीवास्तव ने बताया कि 7 अगस्त 22 को पीड़िता खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर टहल रही थी। इस दौरान आरोपी राजू आया और उसे जबरन पकड़कर खींचकर झूमा-झटकी की और झाड़ियों में ले गया। कपड़े फाड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके बाद उसके साथ खोटा कामा किया गया। घटना किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी भी दी थी। घटना कारित कर आरोपी मौके से भाग गया था।
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