थाना पाटी के जघन्य सनसनीखेज चिन्हित अपराध क्र 90/2020 धारा 302,201,397,34 भादवि 66 (ग) (घ) में अज्ञात आरोपियो द्वारा दिनांक 28.03.2020 से दिनांक 09.04.2020 के मध्य मृतक चितरंजन उर्फ बबलु पिता गजान्नद पुरोहित 40 साल निवासी बडवानी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने की नियत से शव को प्लास्टिक के बोरे मे पत्थर बाधंकर शव को रामगढ किले मे स्थित कुऐ मे फेक दिया गया। फरियादी शेलेन्द्र पिता गजानंद पुरोहित निवासी बडवानी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियो के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया, विवेचना दौरान अज्ञात आरोपियो का पता लगाया जाकर आरोपी विक्रम पिता नानजी बारेला उम्र 25 साल नि देवगढ व कमल पिता शंकर बारेला उम्र 22 साल निवासी मोरानी को गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में समुचित साक्ष्य संकंलित कर अनुसंधान पूर्ण कर दिनांक 10.07.2020 को चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी द्वारा विचारण उपरान्त पारित निर्णय दिनांक 15.06.2023 से आरोपी विक्रम पिता नानजी बारेला उम्र 25 साल नि देवगढ व कमल पिता शंकर बारेला उम्र 22 साल निवासी मोरानी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक पिंकी सिसोदिया तत्कालीन चैकी प्रभारी बोकराटा थाना पाटी एवं परीवीक्षावधीन उप पुलिस अधीक्षक श्री आदित्यराजसिंह ठाकुर तत्कालिन थाना प्रभारी पाटी द्वारा की गई। प्रकरण की पैरवी श्री बी.एस.चैहान एवं श्री एस.एस. अजनारे विशेष लोक अभियोजक जिला बडवानी द्वारा की गई। पुलिस अधीक्षक बड़वानी, श्री पुनीत गेहलोद द्वारा प्रकरण की उत्कृष्ट पैरवी करने के लिए जिला अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक बडवानी तथा प्रकरण की उत्कृष्ट विवेचना हेतु उप निरीक्षक पिंकी सिसोदिया एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री आदित्यराजसिंह ठाकुर को प्रसन्शित किया हैl
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