बड़वानी~जेल में निरुद्ध होने से खत्म नहीं होते है अधिकार- श्री आनंद कुमार तिवारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश~~


बड़वानी /प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री आनंद कुमार तिवारी ने शनिवार को केन्द्रीय जेल बड़वानी का निरीक्षण किया। उन्होने जेल बेरकों का निरीक्षण कर, निरूद्ध बंदियों से पूछ-ताछ करते हुए उनकी समस्या को जाना समझा तथा जेल प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण दौरान श्री तिवारी ने बंदियों से कहा कि जेल में निरूद्ध होने से आपके अधिकार समाप्त नहीं हो जाते । जैसे पढ़ने-लिखने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मारपीट तथा प्रताड़ना के शिकायत व्यक्तिगत सुनवाई का अधिकार धर्म पालन का अधिकार, उपचार का अधिकार पुर्नस्थापना का अधिकार मुलाकात का अधिकार जमानत का अधिकार पैरोल का अधिकार मिलते है। साथ ही उन्होंने कहा कि बंदियों से पूछ-ताछ कर उनके प्रकरणों की जानकारी ली एवं जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि कोई भी ऐसा बंदी जिसका निजी अधिवक्ता न हो अथवा विधिवत ढंग से न्यायालयों में पैरवी नही हो पा रही हो तो विधिक सहायता से लीगल एड डिफेंस से निशुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि किसी विचाराधीन बंदी को पैरवी हेतु सरकारी खर्च पर अधिवक्ता की आवश्यकता है तो संबंधित न्यायालय में बंदी की और से प्रार्थना पत्र दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि न्याय मित्र की सुविधा उपलब्ध हो सके। जो बंदी जो दोषसिद्ध हो चुके है और उनकी अपील न हो पाने की स्थिति में नियमानुसार जेल अपील करायी जावे । इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से आवश्यक समन्वय बनाकर ऐसे प्रकरणों का निर्धारित समयावधि निस्तारण किया जाये ताकि अपील की मियाद न होने पाये। अपील में कोई समस्या आ रही है तो जिला प्राधिकरण के संज्ञान में लाते हुए उचित माध्यम से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से यथा आवश्यक पत्राचार किया जावे। महिला बंदी जिनके साथ उनके बच्चे रह रहे है उनकी स्वास्थ्य संबंधी महिला आहार, शिशु संबंधी जानकारी ली गई एवं संबंधित अधिकारी को उचित आहार नियमित रूप से प्रदान करने हेतु निर्देशित किया।
  जेल विजिट के दौरान व्यवस्था खाने-पीने, स्नानागर, स्वच्छता का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलीप सिंह मुझाल्दा, जेल अधीक्षक श्री एस.बी शरण, उपजेल अधीक्षक कुसुमलता डावर, सहायक जेल अधीक्षक आर.एस. वर्मा, सहायक जेल अधीक्षक विनय काबरा व केंद्रीय जेल बड़वानी के समस्त जेल अधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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