धार~दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा~~
विशेष सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा की कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल पिता राधेश्याम कलोता उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कडोला बुजुर्ग थाना सरदारपुर जिला धार को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 3 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिवशंकर श्रीवास्तव ने की।
यह है मामला
वर्ष 2018 में ग्राम डोलाबुजुर्ग में शाम 4 बजे करीब पीड़िता और मां घर पर अकेली थी। समय आरोपी कमल पीड़िता के घर पहुंचा वह बोला कि कीड़ से चारा काटना है। इस पर पीड़िता की मां ने मना कर दिया। इसके बाद दोबारा आरोपी आकर पीड़िता से बोला कि बीड़ पर चल कर चारा काटना, तेरी भाभी से तू चारा काटने के 100 रुपए ले लेना। पीड़िता मां को बताए बिना कमल की बीड़ पर चारा काटने चली गई। वहां पहुंची तो भाभी को आवाज लगाई, वहां कोई नहीं था। इसके बाद आरोपी कमल वहां पहुंच गया। उसने पीड़िता का मुंह दबाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया व घटना किसी को ना बताने की धमकी दी। इसके बाद वहां से आरोपी भाग गया। उपरोक्त प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है।


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