धार~नाबालिग के दुष्कर्मी को कोर्ट ने दी 20 साल की सजा  ~~

धार ( डाॅ. अशोक शास्त्री )

 गुरुवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में प्रकरण की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने 19 वर्षीय आरोपी जीरवन पिता कालिया उर्फ कालू निवासी झाबरी मांडव को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। जिसमें कुल 20 वर्ष का कारावास दिया गया है। इसी के साथ करीब साढ़े 3 हजार का अर्थदंड भी रोपित किया है। प्रकरण में  न्याययालय के समक्ष साक्ष्य एवं अंतिम तर्क विशेष लोक अभियोजक श्रीमती आरती अग्रवाल ने प्रस्तुत किए थे। 
1 साल पहले का है मामला 
मीडिया प्रभारी श्रीमती अर्चना डांगी ने बताया कि मांडव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हेदरी निवासी नाबालिग के गुम होने की रिपोर्ट फरवरी 2021 में बालिका के पिता ने दर्ज कराई थी। परिवार बाहर गया हुआ था। इस दौरान नाबालिग शौच के लिए जंगल जाने के दौरान लापता हो गई थी। इसी दौरान झाबरी निवासी आरोपी जीवन भी गायब मिला था। परिवार ने उस पर भगाकर ले जाने की शंका जाहिर की थी। इस मामले में प्रकरण दर्ज करने के बाद बालिका की बरामदगी पर उसके साथ दुष्कर्म की जानकारी सामने आई थी।  
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