धार~एडीपीओ-नायब तहसीलदार सहित परिजनों पर दहेज प्रताड़ना का केस ~~
पीड़िता ने कहा कि 10 लाख मांगने के साथ गर्भपात कराने के लिए किया प्रताड़ित ~~
खंडवा न्यायालय में एडीपीओ और खरगोन में पदस्थ नायब तहसीलदार सहित परिवार के 6 सदस्यों के खिलाफ धार पुलिस ने दहेज प्रताड़ना सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पीड़िता टीना पति धीरेन्द्रसिंह चौहान के शिकायती आवेदन पर पुलिस ने कथन दर्ज करते हुए कार्रवाई की है। इसमें पीड़िता के पति धीरेन्द्र सहित सास कलाबाई पति मुकुटसिंह चौहान, जेठ ललित पिता मुकुटसिंह चौहान, जेठानी कृष्णाबाई पति ललितसिंह चौहान, भतीजा हिमांशु पिता ललित चौहान, भतीजा विकास पिता ललित चौहान निवासी रणगांव मनावर सहित ननंद वंदना चौहान पति शालीग्राम वर्मा निवासी सेगावा जिला खरगोन, नंदोई शालीग्राम वर्मा निवासी होलकर कालेज इंदौर के विरुद्ध धारा 498ए, 294, 323, 506 , 3/4 दहेज प्रति अधिनियम के तहत महिला थाने में प्रकरण दर्ज किया है। इसमें धीरेन्द्र एडीपीओ है। वहीं श्रीमती वंदना नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ है।
गर्भपात के लिए बनाते थे दबाव
पीड़िता ने अपने कथन में पुलिस को बताया कि 2019 में उसकी शादी धीरेन्द्र के साथ हुई थी। पिता ने यथाशक्ति रकम सहित अन्य साधन-संसाधन दिए थे। कुछ समय तक सब ठीक रहा। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग 10 लाख लाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रताड़ित करते थे। इस दौरान महिला को गर्भ ठहरा। उसे गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया गया। उसके बाद वह पुन: गर्भवति हुई तो फिर से गोलियां खाकर गर्भ गिराने के लिए सभी प्रताड़ित करते थे। इस मामले में महिला अपने पिता के घर ग्राम रुपट्टा तहसील धरमपुरी आ गई थी। जहां पर उसने बच्चे को जन्म दिया। दहेज मांगने और प्रताड़ित करने में परिवार के आरोपित किए गए सभी सदस्य शामिल रहते थे।
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