झाबुआ~फुटकर व्यापारी 30 क्विं. व थोक वाले 500 क्विंटल रख सकेंगे,ज्यादा पर होगी कार्रवाई~~
झाबुआ। संजय जैन~~
खाद्य तेल के भाव में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए मप्र शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मप्र खाद्य तेल,तिलहन व्यापारी पर नियंत्रण के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किए। इसमें फुटकर व्यापारी 30 क्विंटल व थोक व्यापारी 500 क्विंटल तेल से अधिक का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। इससे अधिक स्टॉक मिलने पर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
फुटकर व्यापारी 30 क्विं. व थोक वाले 500 क्विंटल रख सकेंगे,ज्यादा पर होगी कार्रवाई......
बड़े पैमाने पर उपभोक्ता-(फुटकर व्यापारियों की दुकानों की बड़ी चेन) फुटकर दुकानें 30 क्विंटल तथा डिपो में 1 हजार क्विंटल खाद्य तेल का स्टॉक 90 दिन के लिए किया जा सकेगा। इसी तरह खाद्य तिलहन के फुटकर व्यापारी 100 क्विंटल तथा थोक व्यापारी 2 हजार क्विंटल तेल का स्टॉक रख सकेंगे। प्रत्येक व्यापारी को अपनी दुकान के प्रवेश द्वार या किसी अन्य प्रमुख स्थान पर विक्रय के लिए रखी गई खाद्य तेल व तिलहन स्टॉक का बोर्ड पर लिखना होगा। रोज का विभिन्न किस्म की खाद्य तेल,तिलहन से प्रारंभिक स्टॉक अलग से लिखना होगा। विक्रय के लिए संग्रहित खाद्य तेल,तिलहन को विक्रय से नहीं रोक सकेंगे। कोई व्यापारी या अभिकर्ता,सेवक या उसकी और से काम करने वाला कोई व्यक्ति तेल के संबंध में आदेश अवहेलना नहीं करेगा। खाद्य तेल में सोयाबीन,सरसों, वनस्पति, मूंगफली,सनफ्लोवर पॉम तेल को शामिल किया है।
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3-7 के तहत कार्रवाई की जाएगी.......
मप्र शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने मप्र खाद्य तेल,तिलहन व्यापारी पर नियंत्रण के आदेश जारी किए है। आदेश में बताया कि फुटकर व्यापारी 30 क्वि.,थोक वाले 500 क्विंटल तथा डिपो में 1 हजार क्विंटल खाद्य तेल का स्टॉक 90 दिन के लिए रख सकेंग। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित व्यापारी के खिलाफ विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3-7 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
............मुकुल त्यागी-जिला आपूर्ति अधिकारी
Post A Comment: