धार~ 6 फीट से ऊंची नहीं होंगी प्रतिमायें, फेस मास्क लगाकर ही कर सकेंगे पंडाल में प्रवेश~~

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर त्यौहारों के लिये धारा 144 के तहत आदेश जारी~~

*ब्यूरो रिपोर्ट मोहन पुरोहित Mo.9977526447* ~~~

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के अनलॉक -4 के आदेश एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग के आदेशानुसार कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश तथा धार्मिक कार्यक्रम/त्यौहार के संबंध में अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जारी निर्देशों के अनुक्रम में आगामी माहों में 17 अक्टूबर 2020 से नवरात्रि पर्व आरंभ होने से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिमाओं एवं झांकियों की स्थापना करने के संबंध में कोरोना वायरस के संकमण/बचाव को दृष्टिगत रहते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य हित एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए Collector Dhar एवं जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत धार जिले के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में आदेश पारित किया है।
      आदेश में बताया गया कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की अधिकतम ऊँचाई छः फिट होगी तथा पंडाल का साईज अधिकतम 10x10 फीट रखा जा सकेगा। सभी मूर्तिकारों के लिए प्रतिमा की ऊँचाई छः फिट या उससे कम रखा जाना बंधनकारी है। सामाजिक/सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह विभाग, म.प्र. शासन के निर्देशानुसार 100 से कम व्यक्तियों की उपस्थिति के आयोजन किए जा सकेंगें तथा इसके लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कोविड संकमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक/सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा के आयोजन नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाईड लाईन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालुओं द्वारा फेस कवर, सोशल डिसटेंसिंग एवं सेनेटाईजर के प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन नहीं हो इसके लिए नियमित रूप से पुलिस विभाग द्वारा पेट्रोलिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। अनुविभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा दुकानों का निरन्तर निरीक्षण कराया जायेगा। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाईजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाये। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
       उपरोक्त प्रतिबंधों के अलावा जिले में समस्त गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित की जा सकेगी। उक्त समस्त गतिविधियां कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु जारी शासन निर्देशों के अनुसार यथा डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क एवं सैनिटाईजर का समुचित प्रयोग कर तथा सर्दी, खांसी-जुकाम एवं बुखार की स्थिति में तत्काल शासकीय चिकित्सालय में जाँच कराकर चिकित्सकों द्वारा दिए गए सुझाव/सलाह का पालन करते हुए ही सम्पादित की जायें, अन्यथा की स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा एवं अन्य प्रावधानों की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैद्यानिक/दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।                    
ब्यूरो रिपोर्ट मोहन पुरोहित जिला ब्यूरो धार !


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