बड़वानी~दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ - साथ शक्ति से पालन करवाना है लाॅक डाउन का ~सांसद श्री पटेल~~
बड़वानी / कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने हेतु लागू लाॅक डाउन एवं जिन क्षेत्रो में कोरोना वायरस पाॅजिटिव मिले है, वहाॅ से घोषित ईपी सेंटर एवं कंटेनमेंट एरिया में लागू नियमो का पालन शक्ति से करवाना है । किन्तु इस क्षेत्र के रहवासियों को अत्यावश्यक सेवायें मिलती रहे, इसका भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है।
सांसद श्री गजेन्द्रसिंह पटेल ने उक्त बाते डिस्ट्रिक मैनेजमेंट गु्रप की बैठक में कही । रविवार को कलेक्टरेट सभागृह में आयोजित इस बैठक में क्षेत्रीय सांसद श्री पटेल के साथ - साथ विधायक बड़वानी श्री प्रेमसिंह पटेल, कलेक्टर श्री अमित तोमर, पुलिस अधीक्षक श्री डीआर तेनीवार, जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम, समिति के अशासकीय सदस्य डाॅ. जगदीश यादव, श्री अजीत जैन, औषधी निरीक्षक सुश्री गीतम पटोरिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एचएल अवास्या, सांची दुग्ध के प्रबंधक श्री आरएस पुरे उपस्थित थे ।
बैठक में लिये गये निर्णय है इस प्रकार
ऽ शहर में लागू टोटल लाॅक डाउन के दौरान दुग्ध का वितरण प्रातः 6 से 8 एवं शाम 6 से 8 बजे तक हो सकेगा । यह कार्य दुग्ध डेयरियों एवं दुग्ध फेरी वालो के माध्यम से घर - घर पहुंचकर किया जायेगा ।
ऽ सुतार गली बड़वानी में घोषित 200 मीटर के ईपी सेंटर के अंदर सिर्फ साॅची पाइंट के वाहन द्वारा ही दुग्ध का वितरण किया जायेगा, जिससे वितरण के बाद संबंधित वाहन को अच्छी तरह से सेनेटाइज किया जा सके।
ऽ सायकल या मोटर सायकल से दुग्ध वितरण करने वालो के पास यदि 5 लीटर से अधिक का केन होगा तो उसे पुलिस वाले नही रोकेंगे ।
ऽ गाॅव से आने वाले छोटे दुग्ध विक्रेताओं को इस बाबत् जानकारी देने हेतु ग्राम पंचायत सचिव का सहयोग लिया जाये। जिससे गाॅव से आने वाले दुग्ध उत्पादक भी प्रातः 6 से 8 बजे एवं शाम को 6 से 8 बजे तक दुग्ध का वितरण कर नगर की सीमा से 8.15 बजे तक बाहर हो जाये ।
ऽ नगरीय क्षेत्रो में घर - घर किराना पहुंचाने की व्यवस्था को ही संचालित रखा जाये।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रो में किराना दुकाने प्रातः 7 से 11 बजे तक खुली रह सकती है।
ऽ ग्रामीण क्षेत्रो के किराना दुकानो पर पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध रहे, इसके लिये होलसेल विक्रेता अपने लोडेड वाहन से सामग्री पहुंचाने का कार्य रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक कर सकेंगे । इन वाहनो पर संबंधित विक्रेता के दुकान का स्टीकर अनिवार्य रूप से लगाना होगा ।
ऽ किराना सामग्री लेकर जाने वाले वाहनो में ड्रायवर सहित अधिकतम 3 लोग ही हो सकते है।
ऽ मेडिकल दुकाने प्रातः 9 से 12 बजे तक प्रारंभ रहेगी, वही जिला चिकित्सालय के अंदर संचालित सेवा मेडिकल स्टोर्स 24 घण्टे प्रारंभ रहेगा । किन्तु प्रातः 9 से 12 बजे तक के पश्चात् अत्यावश्यक होने पर ही दवाई वितरित की जायेगी ।
ऽ जिले के उचित मूल्य की दुकानो से अगामी 3 माह का दिया जा रहा एक मुश्त खाद्यान्न विक्रय का कार्य अगामी 3 दिनो में पूर्ण कर लिया जाये। जिससे ग्रामीण क्षेत्रो में भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं लाॅक डाउन का पालन अच्छी तरह से करवाया जा सके ।
ऽ आवश्यकतानुसार आटा चक्की खोलने का भी समय निर्धारित किया जाये ।
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