बड़वानी~जिला न्यायालय में सिर्फ अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण की होगी सुनवाई ~~

बड़वानी /जिला सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे से प्राप्त जानकारी अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस के मद्देनजर जारी एडवाईजरी के अनुपालन मंें 31 मार्च तक जिला न्यायालय में अत्यावश्यक प्रकृति के प्रकरण, जमानत आवेदन पत्र / निषेधाज्ञा संबंधी आवेदनो की ही सुनवाई होगी । जबकि सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई निम्नानुसार नवीन तिथि पर की जायेगी ।
श्री कोठे ने बताया कि जिला न्यायालय में कार्यरत जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश/ संबंधित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 / प्रशिक्षु न्यायाधीशगणो के न्यायालय में होने वाली 21 मार्च की पेशी अब 7 अप्रैल को, 23 मार्च की पेशी अब 8 अप्रैल को, 24 मार्च की पेशी अब 9 अप्रैल को, 26 मार्च की पेशी अब 15 अप्रैल को, 28 मार्च की पेशी अब 16 अप्रैल को, 30 मार्च की पेशी अब 17 अप्रैल को तथा 31 मार्च की पेशी अब 18 अप्रैल को होगी । श्री कोठे ने बताया कि उक्त व्यवस्था सिर्फ जिला मुख्यालय बड़वानी के न्यायालयो के लिये लागु की गई है।


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