बड़वानी~नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत प्रकरणो में मिलेगी विशेष छूट~~

बड़वानी /नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिले में भी 14 दिसम्बर को किया जायेगा । इस लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन स्तर पर प्रस्तुत विद्युत कम्पनी के देयको एवं नगर निकायो के देयको पर  25 से 40 प्रतिशत एवं ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी । अतः अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाये ।
जिला सत्र न्यायाधीश श्री रामेश्वर कोठे की अध्यक्षता मे सम्पन्न बैठक में उक्त बाते जिला सत्र न्यायाधीश ने संबंधित विभागो के पदाधिकारियो से कही । बैठक के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने बताया कि प्रीलिटिगेशन स्तर पर विद्युत कम्पनी द्वारा आकंलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं लम्बित विद्युत दायित्वों पर 25 प्रतिशत तथा ब्याज में शत - प्रतिशत छूट दी जायेगी ।
इसी प्रकार नगर निकायो द्वारा उपभोक्ताओं को सम्पतिकर, जलकर की बकाया राशियो में भी छूट दी जा रही है ।  इसके तहत सम्पतिकर पर 50 हजार रूपये तक के देयक मे अधिभार में 100 प्रतिशत, 50 हजार से 1 लाख रूपये तक के देयक पर 50 प्रतिशत, इससे अधिक के देयक पर 25 प्रतिशत छूट दी जा रही है। वही जलकर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत, 10 हजार से 50 हजार रूपये तक के देयक पर 75 प्रतिशत तथा इससे अधिक होने पर 50 प्रतिशत की छूट अधिभार में दी जा रही है।
बैठक के दौरान जिला सत्र न्यायाधीश ने विद्युत एवं नगर निकायो के पदाधिकारियो को निर्देशित किया कि वे इस छूट के बारे में अधिक से अधिक पक्षकारो को बताये जिससे वे लोक अदालत में अपने प्रकरण निराकरण करवाकर उक्त छूट का लाभ उठा सके ।


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