*मनावर~धार जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी*~~

निलेश जैन मनावर ~~

जिला दंडाधिकारी श्री श्रीकांत बनोठ ने आगामी दिनो में अयोध्या राम मंदिर मसले पर आने वाले फैसले को देखते हुए सम्पूर्ण धार जिले की सीमा क्षेत्र में नगर, गांवो,कस्बो में साम्प्रदायिकता की दृष्टि से कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 4 नवम्बर 2019 से 3 फरवरी 2020 तक राजस्व जिला धार के सम्पूर्ण क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। धार कलेक्टर श्री बनोठ ने इस आदेश के तहत सोशल मीडिया जैसे वाट्सएप, फेसबुक, टवीटर आदि के माध्यम से असमाजिक तत्वो के समूह द्वारा समाजिक ताने-बने को तोडने, दो समुदाय के मध्य संघर्ष वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने के लिए तरह-तरह के आपत्तिजनक धार्मिक भावना वाले फोटो, संदेश एवं चित्रो,वीडियो एवं ऑडियो मैसेज के प्रसारण पर प्रतिबंध किया है। श्री बनोठ ने कहा कि इस आदेश के तहत काफी अधिक संख्या में एकत्रित होकर किसी समुदाय के विरूद्ध प्रदर्शन नही करेगे। कोई भी मकान मालिक उस समय तक अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर नही देगे जब तक कि यह किरायेदार या पेंइगगेस्ट का विवरण संबंधित थाने में प्रस्तुत नहीं करेगा। कोई भी धर्मशाल, लॉज संचालक उनके परिसर में स्थित किसी भी कक्ष का उपयोग किसी भी व्यक्ति को जब तक नही करने देगे जब तक कि निर्धारित फार्म में व्यक्तिगत जानकारी रजिस्टर में दर्ज न कर ले तथा प्रतिदिन इसकी जानकारी निकटतम थाने को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा। होटल, लॉज, धर्मशाला,रिसोर्ट संचालक की जवाबदारी होगी कि वह संदिग्ध व्यक्तियो के पाये जाने पर तत्काल निकटतम थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देना सुनिश्चित करेगा। छात्रवास संचालक छात्रावास में रह रहे । छात्र- छात्राओं की जानकारी, मकान मालिक भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे मजदूर, कारीगरो की जानकारी को अनिवार्य रूप से संबंधित थाने में उपलब्ध करावेगे। निगम अथवा किसी भी कार्यालय के समक्ष भीड के रूप में एकत्रित नही होगे।श्री बनोठ ने धार जिले की सीमाक्षेत्र में बगैर विहित अनुमति के मैदान, पार्क पर धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमो के अलावा किसी प्रकार की रैली,आमसभा,जूलूस, धरना,प्रदर्शन के आयोजनो को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। कोई भी व्यक्ति किसी धरना, रैली, प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला,पत्थर,चाकू या अन्य धारदार हथियार साथ लेकर नही चलेगा। जिले में यह आदेश पारिवारिक सदस्यो,विवाह समारोह,बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नही रहेगा।


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