*बुरहानपुर~ बिना बीमा का वाहन चलाने पर न्यायालय ने दिया न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड* ~~
बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी )
बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी )
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया ने आरोपी अरूण कोरकू (35 साल ) पिता सम्पत्त , निवासी रहमानपुरा, नेपानगर, जिला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री अनिल सिंह बघेल ने बताया गया कि दिनांक 07.05.2018 को रात्रि 10.30 बजे फरियादी रमेश कोरकू तथा हरि अपने परिवार के साथ शिवाबाबा मन्नत में जा रहे थे, तभी आरोपी ने अपनी मोटर सायकल क्र-एम.पी.12-एम.के.9613 से तेज़ी, लापरवाही एंव खतरनाक तरीक़े से चलाकर पीछे से हरि एवं भाई राजेश को टक्कर मार दी । फरियादी रमेश ने घटना की रिपोर्ट थाना खकनार में दर्ज करायी थाना खकनार द्वारा अपराध दर्ज कर जांच उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा करते हुए विचारण पश्चात आरोपी धारा 03/181 अरूण को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

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