*बुरहानपुर~ खेत में जाने का रास्ता रोकने की बात को लेकर की मारपीट, कोर्ट ने सुनाई अदालत उठने तक उठने तक की सज़ा एवं लगाया 1500 रूपये का जुर्माना*~~
बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी)
न्यायिक दण्डाधिकारी श्रीमती राखी देवलिया ने आरोपी खेम सिंह बारेला (25 साल )पिता भायसिंह, निवासी ताजनापुर, तहसील खकनार, ज़िला बुरहानपुर को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1500 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि 08-10-2018 को सुबह 09.30 बजे आरोपी खेमसिंह ने फरियादी नवलसिंह को खेत में जाने का रास्ता रोकने की बात पर से गालियां दी एवं हाथमुक्कों से मारपीट की एवं फरियादी को दाहिने गाल पर दांत से काट दिया, जिससे फरियादी नवलसिंह को खून निकलने लगा। घटना बजारसिंह, हीरालाल ने देखी एवं बीच -बचाव किया। फरियादी नवलसिंह की रिपोर्ट पर थाना खकनार ने भादवि की धारा 294, 323, 324, 506 का अपराध दर्ज कर जांच उपरांतआरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया
प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने की। विचारण पश्चात आरोपी खेमसिंह को मा. न्यायालय से दोषसिद्ध कराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया तथा अर्थदण्ड की राशि में ये 1000 रूपये प्रतिकर स्वरूप फरियादी को दिलाये जाने का आदेश न्यायालय ने दिया ।

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