*बुरहानपुर~~टाटा मेजिक को लापरवाही से चला कर मोटर सायकल और ऑटो को मारी टक्कर~~

न्यायालय ने आरोपी को दिया 14 माह का कारावास एवं 6000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया*~~

बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी)

अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण में न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी श्री आर. के पाटीदार द्वारा आरोपी नरेन्द्र (32) पिता भीका कोहले, निवासी ग्राम शिवाजी चौक, रावेर जिला जलगांव महाराष्ट्र को लापरवाही से टाटा मेजिक चलाते हुए टक्कर मारकर ऑटो में बैठे चार लोग और मोटर सायकल पर बैठे पर तीन व्यक्तियों को घायल करने के मामले में 14 माह का सश्रम कारावास एवं 6000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने मामले की आज निर्णित प्रकरण की संक्षेप में जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 31.08.2015 को रात 09.00 बजे बहादरपुर रोड, बुरहानपुर टेक्समो पाईप फेक्ट्री के सामने, आरोपी नरेन्द्र ने अपने वाहन टाटा मेजिक क्रमांक एम.पी. 12 टी 0782 को लापरवाही से चलाकर एक ऑटो और मोटर सायकल को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण ऑटो में बैठे रेखा, विमला, संतोष और शकील को साधरण चोंटे आयी थी और मोटर सायकल पर बैठे विक्की के मुंह की हड्डी एवं विकास के नाक की हड्डी भी टुट गई थी और मोटर सायकल पर बैठे गणेश की कमर में भी गंभीर चोट आयी थी। सातों घायल लोगों को राहगीर एवं टेक्समो के कर्मचारियो ने आस्पताल पहुचांया। पुलिस थाना लालबाग ने शासकीय अस्पताल पहुंचकर आरोपी मेजिक चालक के विरूध्द मर्ग जॉच की, विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध भादवि की धारा 337, 338, 279, के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

  प्रकरण में सफलता पूर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा की गई। उन्हों ने आज दिनांक को मा. न्यायालय से आरोपी नरेन्द्र को दोषसिध्द कराते हुये धारा भादवि की 279 में एक माह का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड, भादवि की धारा 337 में 4 माह का कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्‍ड तथा भादवि की धारा 338 में 9 माह सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के अर्थ अर्थदण्ड से, इस प्रकार कुल 14 माह के कारावास और 6000 रुपये के दंड से दंडित कराया।

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