बड़वानी~नाबालिग पीडिता से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की जेल एंव कुल 1000 जुर्माने से दण्डित किया~~


बड़वानी /न्यायाधीष विशेष न्यायालय (पाक्सो) बडवानी श्रीमती रेखा आर. चन्द्रवंशी ने अपने फैसले मे नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोप मे आरोपी लक्ष्मण पिता नेहरू थाना राजपुर को धारा 64 बीएनएस एवं धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री दुष्यंतसिंह रावत सहायक निदेशक अभियोजन बडवानी द्वारा की गई।
     अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री राजमल सिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी ने बताया कि 02 नवंबर 2024 को पीडिता खेत मे घास लेने अकेली गई थी, पीडिता खेत की मेड मे घास काट रही थी उसी समय पीछे से आरोपी लक्ष्मण ने पीडिता को दोनो हाथो से पकड लिया और जमीन पर गिरा दिया उसके साथ उसकी मर्जी के विरुद्ध बलात्कार किया। जब पीडिता के बडे पापा का लडका मोटर बंद करने खेत आया तब वह चिल्लाने की आवाज सुनकर मेड के पास आया तभी उसको देखकर आरोपी लक्ष्मण कपास के खेत मे से भाग गया। घर जाकर अभियोक्त्री ने घटना की सारी बात उसके माता पिता को बताई एवं उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाने पर दर्ज करवायी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किय एवं प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
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