झाबुआ~कालाबाजारी, जमाखोरी और दाम में बढ़ोतरी को रोका जाएगा -व्यापारियों को 3 हजार टन, रिटेलर को 10 टन तक गेहूं स्टॉक की छूट~~
वेबसाइट के माध्यम से व्यापारियों को सप्ताह में अपलोड कराना होगी भंडारण की जानकारी~~
झाबुआ। संजय जैन~~
राज्य सरकार ने गेहूं की कालाबाजारी रोकने को लेकर भंडारण सीमा लागू कर दी है। जिससे व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और दाम में बढ़ोतरी को रोका जा सके। सरकार द्वारा जारी आदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पास भी पहुंच गया है। जिससे अब जिले में गेहूं की खरीदी करने वाले व्यापारी और विक्रेताओं को गेहूं के स्टॉक के बारे में बताना होगा और हर सप्ताह केन्द्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर गेहूं के स्टॉक की जानकारी दर्ज करनी होगी।
व्यापारियों को 3 हजार टन, रिटेलर को 10 टन तक गेहूं स्टॉक की छूट....................
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का कहना हैं कि व्यापारियों या थोक विक्रेता को 3000 टन तक स्टॉक में रख सकेंगे। जबकि रिटेलर को यह सीमा मात्र 10 टन की तय की गई है। बिग चेन रिटेलर को प्रत्येक आउट लेट के लिए 10 टन और उनकी डिपुओं पर 300 टन का गेहूं जमा कर सकते हैं। वैसे लोग जो गेहूं को प्रोसेस करते हैं। उन्हें सालाना तय क्षमता का 75 फीसदी स्टॉक कर सकेंगे। पोर्टल पर अपना स्टॉक को सार्वजनिक करना होगा राज्य सरकार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि थोक, खुदरा, बिग चेन रिटेलर, प्रोसेसर को भारत सरकार की पोर्टल पर अपना स्टॉक को सार्वजनिक करना होगा। सप्ताह के हर शुक्रवार को अपनी क्षमता अपलोड करना होगा। यहीं नहीं अपने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि सभी प्रतिष्ठानों को भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा।
बाजार में खुले में 28-35 रुपए किलो मिल रहा गेहूं ......
कृषि उपज मण्डी में इस समय गेहूं के थोक भाव 20-23 रुपए प्रति किलो हैं तो वहीं बाजार में आम आदमी को 28-35रुपए किलो की कीमत अदा करनी पड़ रही है। गेहूं की स्टॉक लिमिट तय हो जाने के आदेश आने पर व्यापारी ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे। प्रशासन इसकी निगरानी करता रहेगा। इससे बाजार में गेहूं की कीमतें भी कंट्रोल में रहेंगी।
सरकार द्वारा जारी आदेश का पालन कराया जाएगा.......
राज्य सरकार द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसका पालन करवाया जाएगा,स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिन में निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगी। भंडारण की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट करनी होगी, आदेशों का पालन नहीं करने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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