धार~पेड़ काटने की बात पर हुआ था विवाद, लाठियों से पीटकर कर दी थी हत्या~~
अपर सत्र न्यायाधीश श्री पांचाल की कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा ~~
धार-सरदारपुर ( डॉ. अशोक शास्त्री )
अपर सत्र न्यायाधीश सरदारपुर निरंजन कुमार पांचाल ने हत्या के एक प्रकरण में अपना फैसला सुनते हुए आरोपी लक्ष्मण पिता बालु देवड़ा उम्र 60 साल, प्रकाश पिता लक्ष्मण देवड़ा उम्र 22 साल, फुलीबाई पति लक्ष्मण देवड़ा 55 साल व माया पिता लक्ष्मण देवड़ा उम्र 23 साल सभी निवासी रतनपुरा को आजीवन कारावास से दंडित किया है। अभियोजन अधिकारी बीएस बिलवाल ने बताया कि फरियादी संजय ग्राम रतनपुरा खेती किसानी का काम करता है। मोतीलाल चोयल व लक्ष्मण देवड़ा के खेत पास-पास में है। आज से करीब तीन-चार महीने पहले मोतीलाल व उसके भाई नारायण के खेत के मेड़ से लक्ष्मण ने पेड़ काट लिये थे। जिस पर झगड़ा हुआ था। तभी से मोतीलाल व लक्ष्मण का आपस में विवाद चल रहा था। 14 मार्च 2021 को फरियादी संजय, सुरेश पिता कानालाल, गणपत पिता लालु जाति सिर्वी तीनों खेत पर खडेÞ थे। मोतीलाल पिता मांगीलाल चोयल निवासी रतनपुरा का मोटर सायकल से अपने खेत तरफ जा रहा था। करीब 11:50 बजे उसके खेत के पास पहुंचा वैसे ही पूर्व रंजिश को लेकर लक्ष्मण ने मोतीलाल को दाहिने तरफ आंख के पास लट्ठ मारा। जिससे मोतीलाल मोटर साइकिल से गिर गया। इसके बाद माया पिता लक्ष्मण, फुलीबाई पति लक्ष्मण व प्रकाश ने भी मोतीलाल को लात मुक्को एवं पत्थरों से मारपीट कर सिर, पेट एवं शरीर पर चोंट पहुंची। इस पर बीच बचाव करके मोतीलाल को छुड़वाया। इस दौरान लक्ष्मण वहां से भाग गया। मारपीट के बाद गांव के लोगों को सूचन दी। इसके बाद मोतीलाल का लड़का ओमप्रकाश चोयल व गांव के रमेश, दीपक गाड़ी लेकर आए व मोतीलाल को गाड़ी में सरदारपुर अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। विचारण के दौरान न्यायालय में मामले को प्रमाणित करने के लिएअभियोजन की ओर से प्रस्तुत अभियोग पत्र के अनुसार साक्ष्यों के साक्ष्य कराए गए एवं विशेष लोक अभियोजक पीएल मेड़ा द्वारा लिखित बहस प्रस्तुपत की गई। जिसे प्रमाणित मानते हुए न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई है।
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