झाबुआ~मोटर यान अधिनियम के समन शुल्क में हुआ बदलाव/~~
बिना हेलमेट 300 और बच्चों के गाड़ी चलाने पर 5 हजार का होगा जुर्माना हेलमेट ही दे देना चाहिए~~
झाबुआ। संजय जैन~~
यातायात के नियमों को अनदेखा करना अब लोगों की जेब पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ा सकता है,क्योंकि राज्य शासन ने मोटर यान अधिनियम में संशोधन करते हुए समन शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी है। जो लोग अब बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस वाहन चलाते हैं वे अब सावधान हो जाएं।
समन शुल्क में बढ़ोतरी ........................
गौरतलब है कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई की जाती है,लेकिन उसका असर लोगों पर कम ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर मोटर यान अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर समन शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है।
मोटर यान अधिनियम के समन शुल्क में हुआ बदलाव..........
जिसके तहत अब बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 250 की जगह 300 रुपए का चालान कटवाना पड़ेगा। साथ ही जो युवा बिना किसी तरह की अनुमति लिए अपनी गाड़ियों को फुल स्पीड में दौड़ाते मिले तो उन पर अब 2 हजार अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अब तक पकड़े जाने पर यह राशि 3 हजार रुपए थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 हजार कर दिया गया है। इसी तरह वजन कराने से इंकार करना वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। पहले 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता था,लेकिन अब 20 हजार रुपए तक का चालान उनका कटेगा। वहीं नवीन दरों के अनुसार अब बिना परमिट या परमिट शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर धारा 66/192 के तहत 3 व्हीलर पर 2 हजार,हल्के वाहन की 5 हजार, मध्यम एवं भारी वाहन पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हेलमेट ही दे देना चाहिए......................
जब हमारी टीम ने समन शुल्क में हुए बदलाव पर लोगों से चर्चा की तो अधिकतर लोगों का कहना था कि बिना हेलमेट 300 रुपये का चालान काटने के बजाय शासन को हेलमेट ही दे देना चाहिए। ऐसा करने से एक व्यक्ति कितनी बार हेलमेट अपने घर चालान के रूप में ले जाएगा। कुछ लोगो का कहना था फुल स्पीड या युवाओं में आज की भाषा मे प्रचलित शब्द बाइकर्स पर 5 हजार की बजाय जुर्माना 25 हजार कर देना चाहिए,साथ ही 2 दिन का कारावास भी होना चाहिए। ऐसा इसलिए की वे खुद का जीवन तो जोखिम में डालते ही,लेकिन सड़क पर पैदल चलने वालों का जीवन भी दांव पर लगा देते है। बाइकर्स का आंतक ऐसे भी आये दिन अखबारों में देखा भी जाता है।
ये हुए बदलाव समन शुल्क में ...........................
पहले अब हेलमेट न पहनना 250-300,बिना लाइसेंस वाहन चलाना 3000-5000,बच्चों द्वारा वाहन चलाना 3000-5000,वजन कराने से इंकार 3000-20000,बिना अनुमति रेस 3000-5000,आदेश की अवज्ञा 1000-2000
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